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अमिताभ ठाकुर को राहत नहीं, निलंबन बढ़ा

Fri, 18 Dec 2015 02:45 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Fri, 18 Dec 2015 02:45 AM IST
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Suspension of Amitabh Thakur extended.

प्रदेश सरकार ने आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर का निलंबन बढ़ा दिया है। उनका निलंबन 10 अक्तूबर 2015 से 180 दिनों के लिए बढ़ाया गया है।

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प्रमुख सचिव गृह देवाशीष पंडा ने इसके औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। अमिताभ 13 जुलाई 2015 से निलंबित चल रहे हैं।

निलंबन अवधि बढ़ाने के आदेश में पंडा ने कहा कि अमिताभ के निलंबन के संबंध में सिविल सर्विस बोर्ड ने समीक्षा की और यह पाया कि उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई और सतर्कता जांच में अत्यंत गंभीर प्रकृति के आरोप हैं।

यह आरोप उन्हें निलंबित रखने को पर्याप्त हैं। इसी आधार पर उन्हें सेवा से बर्खास्त किए जाने की प्रबल संभावना है।

बहाली के लिए ठाकुर ने दायर की थी याचिका

Suspension of Amitabh Thakur extended.

बोर्ड की संस्तुति के आधार पर राज्य सरकार ने निलंबन अवधि 10 अक्तूबर 2015 से 180 दिनों के लिए आगे बढ़ाई है।

अमिताभ ने निलंबन के 150 दिन हो जाने के बाद बहाली के लिए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की थी। इसमें कोर्ट ने अमिताभ को गृह मंत्रालय, भारत सरकार को अपना प्रत्यावेदन देने और गृह मंत्रालय को तीन सप्ताह में इस पर निर्णय करने का आदेश दिया था।

अमिताभ ठाकुर को यह आदेश बुधवार को रिसीव कराया गया। उनकी पत्नी नूतन ठाकुर ने इसे अवैध बताते हुए कहा, निलंबन बढ़ाने की कार्रवाई 90 दिनों में कर ली जानी चाहिए थी। ऐसे में अब इसे पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता।

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