{"_id":"6983ac9dc49ee0ec9308a134","slug":"survey-will-be-conducted-for-stopping-places-and-stands-for-e-rickshaws-lucknow-news-c-13-lko1070-1590107-2026-02-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Lucknow News: ई रिक्शाें के ठहराव स्थल और स्टैंड के लिए होगा सर्वे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Lucknow News: ई रिक्शाें के ठहराव स्थल और स्टैंड के लिए होगा सर्वे
विज्ञापन
ई रिक्शों से लगता है जाम।
लखनऊ। ट्रैफिक के लिए परेशानी बन चुके ई रिक्शों के लिए भी ठहराव स्थल और स्टैंड बनाए जाएंगे। इसके लिए ई रिक्शा एसोसिएशन की ओर से स्टैंड और ठहराव स्थलों की दी गई सूची का सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद स्थल तय किए जाएंगे। यह काम संयुक्त कमेटी करेगी। इसको लेकर बुधवार को नगर निगम में यातायात पुलिस, जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों की बैठक भी हुई।
अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि आवागमन आसान बनाने और ई रिक्शा व ऑटो-टेंपों के संचालन पर नियंत्रण के लिए टेंपो टैक्सी, ई रिक्शा, ई कार्ट्स, ई भार वाहन विनिमयन एवं नियंत्रण उपविधि 2024 तैयार की गई है। इस पर दिसंबर में आपत्ति-सुझाव आमंत्रित किए गए थे, जिसमें ई रिक्शा एसोसिएशन ने शहर में करीब 300 जगहों पर स्टैंड व ठहराव स्थल बनाने के लिए पत्र दिया है। अब इनका सर्वे किया जाएगा, उसके बाद स्थल तय किए जाएंगे। सर्वे नियमावली के तहत बनी संयुक्त समिति करेगी।
नगर निगम से लेना होगा लाइसेंस, पकड़े जाने पर वाहन होगा नीलाम
उपविधि लागू होने के बाद प्रतिबंधित मार्गों पर ऑटो, टेंपो और ई रिक्शा चलाना, मनमाना किराया वसूलना, शराब पीकर वाहन चलाना और सवारियों से अभद्रता करने पर कार्रवाई होगी। ई रिक्शा व ऑटो-टेंपो चलाने के लिए नगर निगम से लाइसेंस भी लेना होगा। एक अप्रैल से नियमावली के तहत 31 मई तक लाइसेंस बनवाने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, उसके बाद 20 प्रतिशत विलंब शुल्क लगेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। लगातार उल्लंघन करने पर 50 रुपये प्रतिदिन का अर्थदंड लगाया जाएगा। बाहरी जिलों के ऑटो, टेंपो और ई रिक्शा को अनुमति नहींं दी जाएगी। चौराहे के 100 मीटर के दायरे में कोई वाहन खड़ा नहीं होगा। बिना लाइसेंस पकड़े जाने वाले आटो, टेंपों और ई रिक्शे पर 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा और जमा न करने पर 15 दिन बाद वाहन नीलाम कर दिया जाएगा। लाइसेंस नवीनीकरण के समय भार वाहन वाले चालकों को चिकित्सक से स्वास्थ्य प्रमाणपत्र भी देना होगा।
विज्ञापन
लाइसेंस शुल्क सालाना
निजी ई रिक्शा ड्राइवर सहित 5 सवारी वाला- 800 रुपये
निजी ई रिक्शा भार वाहन- 800 रुपये
ई रिक्शा चालक सवारी व भार लाइसेंस- 200 रुपये
किराये पर दिए जाने वाले 5 सवारी वाले ई रिक्शा- 800 रुपये
किराये पर दिए जाने वाला 6 सवारी वाला टेंपो- 1000 रुपये
टेंपो चालक लाइसेंस- 800 रुपये
Iई रिक्शों का संचालन व्यवस्थित करने पर काम चल रहा है। अवैध संचालन पर नियंत्रण के लिए नियमावली बनाई गई है। उसे लागू किया जाएगा। शहर में कहां-कहां ई रिक्शे खड़े होंगे और किस रूट पर कहां सवारी बैठाएंगे और उतारेंगे, यह तय किया जाना है। संयुक्त समिति सर्वे कर जगह तय करेगी। I
I- पंकज श्रीवास्तव, अपर नगर आयुक्तI
विज्ञापन
अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि आवागमन आसान बनाने और ई रिक्शा व ऑटो-टेंपों के संचालन पर नियंत्रण के लिए टेंपो टैक्सी, ई रिक्शा, ई कार्ट्स, ई भार वाहन विनिमयन एवं नियंत्रण उपविधि 2024 तैयार की गई है। इस पर दिसंबर में आपत्ति-सुझाव आमंत्रित किए गए थे, जिसमें ई रिक्शा एसोसिएशन ने शहर में करीब 300 जगहों पर स्टैंड व ठहराव स्थल बनाने के लिए पत्र दिया है। अब इनका सर्वे किया जाएगा, उसके बाद स्थल तय किए जाएंगे। सर्वे नियमावली के तहत बनी संयुक्त समिति करेगी।
विज्ञापन
नगर निगम से लेना होगा लाइसेंस, पकड़े जाने पर वाहन होगा नीलाम
उपविधि लागू होने के बाद प्रतिबंधित मार्गों पर ऑटो, टेंपो और ई रिक्शा चलाना, मनमाना किराया वसूलना, शराब पीकर वाहन चलाना और सवारियों से अभद्रता करने पर कार्रवाई होगी। ई रिक्शा व ऑटो-टेंपो चलाने के लिए नगर निगम से लाइसेंस भी लेना होगा। एक अप्रैल से नियमावली के तहत 31 मई तक लाइसेंस बनवाने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, उसके बाद 20 प्रतिशत विलंब शुल्क लगेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। लगातार उल्लंघन करने पर 50 रुपये प्रतिदिन का अर्थदंड लगाया जाएगा। बाहरी जिलों के ऑटो, टेंपो और ई रिक्शा को अनुमति नहींं दी जाएगी। चौराहे के 100 मीटर के दायरे में कोई वाहन खड़ा नहीं होगा। बिना लाइसेंस पकड़े जाने वाले आटो, टेंपों और ई रिक्शे पर 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा और जमा न करने पर 15 दिन बाद वाहन नीलाम कर दिया जाएगा। लाइसेंस नवीनीकरण के समय भार वाहन वाले चालकों को चिकित्सक से स्वास्थ्य प्रमाणपत्र भी देना होगा।
विज्ञापन
लाइसेंस शुल्क सालाना
निजी ई रिक्शा ड्राइवर सहित 5 सवारी वाला- 800 रुपये
निजी ई रिक्शा भार वाहन- 800 रुपये
ई रिक्शा चालक सवारी व भार लाइसेंस- 200 रुपये
किराये पर दिए जाने वाले 5 सवारी वाले ई रिक्शा- 800 रुपये
किराये पर दिए जाने वाला 6 सवारी वाला टेंपो- 1000 रुपये
टेंपो चालक लाइसेंस- 800 रुपये
Iई रिक्शों का संचालन व्यवस्थित करने पर काम चल रहा है। अवैध संचालन पर नियंत्रण के लिए नियमावली बनाई गई है। उसे लागू किया जाएगा। शहर में कहां-कहां ई रिक्शे खड़े होंगे और किस रूट पर कहां सवारी बैठाएंगे और उतारेंगे, यह तय किया जाना है। संयुक्त समिति सर्वे कर जगह तय करेगी। I
I- पंकज श्रीवास्तव, अपर नगर आयुक्तI