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त्यौहारों पर भी हो कोविड 19 के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन : डीजीपी
Mon, 12 Oct 2020 10:44 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Mon, 12 Oct 2020 10:44 PM IST
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यूपी डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी।
- फोटो : amar ujala
प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी ने सोमवार को आने वाले त्यौहारों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि त्यौहारों के समय भी कोविड 19 के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। इसके मद्देनजर पुलिस व्यवस्था की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में किसी तरह के कार्यक्रम, त्यौहार संबंधी गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। कार्यक्रम स्थल पर दर्शकों और आगंतुकों के प्रवेश और निकास के अलग-अलग द्वार बनाए जाएं।
डीजीपी ने सभी कमिश्नरेट, जोन, रेंज और जिलों में तैनात पुलिस अफसरों को निर्देश भेज कर कहा है कि अक्तूबर से दिसंबर के बीच नवरात्रि, दशहरा, बारावफात, दीपावली, छठ पूजा, कार्तिक पूर्णिमा और क्रिसमस आदि प्रमुख त्यौहार हैं। लिहाजा कोविड 19 के मद्देनजर भारत सरकार व शासन की ओर से जारी गाइलाइन व एसओपी का कड़ाई से पालन किया जाए।
शारीरिक दूरी के साथ-साथ फेस मास्क, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। उन्होंने इस पर निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा किसी भी कार्यक्रम जैसे जयंती, मेला, प्रतिमा स्थापना और विसर्जन, जागरण, रामलीला, प्रदर्शनी, रैली व जुलूस के लिए लखनऊ व नोएडा में पुलिस कमिश्नर से और अन्य जिलों में मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी जरूरी होगी।
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डीजीपी ने सभी कमिश्नरेट, जोन, रेंज और जिलों में तैनात पुलिस अफसरों को निर्देश भेज कर कहा है कि अक्तूबर से दिसंबर के बीच नवरात्रि, दशहरा, बारावफात, दीपावली, छठ पूजा, कार्तिक पूर्णिमा और क्रिसमस आदि प्रमुख त्यौहार हैं। लिहाजा कोविड 19 के मद्देनजर भारत सरकार व शासन की ओर से जारी गाइलाइन व एसओपी का कड़ाई से पालन किया जाए।
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शारीरिक दूरी के साथ-साथ फेस मास्क, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। उन्होंने इस पर निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा किसी भी कार्यक्रम जैसे जयंती, मेला, प्रतिमा स्थापना और विसर्जन, जागरण, रामलीला, प्रदर्शनी, रैली व जुलूस के लिए लखनऊ व नोएडा में पुलिस कमिश्नर से और अन्य जिलों में मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी जरूरी होगी।
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