दरोगा भर्ती: विशेष अपील दायर करेगी सरकार
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मृतक आश्रित कोटे में हुई दरोगा भर्ती परीक्षा रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के विरोध में सरकार विशेष अपील दायर करेगी।
इसके लिए पुलिस मुख्यालय प्रस्ताव तैयार कर सरकार की अनुमति के लिए भेजने वाला है।
इलाहाबाद पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों का कहना है कि अदालत के सामने मामले को सही ढंग से नहीं रखा गया। इस वजह से भ्रम की स्थिति बनी और कोर्ट ने ऐसा आदेश जारी कर दिया।
अधिकारियों का तर्क है कि मृतक आश्रित भर्ती की प्रक्रिया में चयन समिति द्वारा सिर्फ शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाती है। यह नई भर्ती प्रक्रिया से अलग है। नई भर्ती के लिए जो परीक्षा होती है, वह पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा कराई जाती है।
पुलिस मुख्यालय के एसपी कार्मिक कवींद्र प्रताप सिंह ने बताया कि विभाग इस आदेश के खिलाफ विशेष अपील दायर करने जा रहा है। इसके लिए शासन से अनुमति ली जानी है। इससे पहले अदालत से जारी आदेश का अध्ययन किया जाएगा।
उन्होंने कहा, अदालत ने जो आदेश दिया है वह चयन प्रक्रिया में शामिल रहे सभी पात्रों पर लागू नहीं हो रहा है।
यह आदेश सिर्फ उन्हीं पर लागू हो रहा है, जिन्हें इस मामले में दर्ज हुई याचिका में पार्टी बनाया गया है। एसपी ने कहा कि अभी अदालत का आदेश नहीं मिला है। आदेश मिलने के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी कि कितने लोग इससे प्रभावित होंगे।