फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   state employee strike_uttar pradesh_esma_up govt

एस्मा बेअसर, और उग्र हुए कर्मचारी

Wed, 20 Nov 2013 05:52 PM IST
शोभित श्रीवास्तव/लखनऊ
शोभित श्रीवास्तव/लखनऊ Updated Wed, 20 Nov 2013 05:52 PM IST
विज्ञापन
state employee strike_uttar pradesh_esma_up govt

सरकार ने महाहड़ताल को अवैध करार देते हुए भले ही एस्मा लागू कर दिया हो लेकिन कर्मचारियों में इसका कोई डर नहीं दिख रहा है।

विज्ञापन


सूत्रों के मुताबिक कर्मचारी पहले से और ज्यादा उग्र हो गए हैं और गिरफ्तारी देने पर आमादा है। प्रदेश के अधिकतर जिलों महाहड़ताल का असर दिख रहा है।


पढ़ें- महाहड़ताल: ऑफिस बंद कराया तो होगी FIR
विज्ञापन


बताते चलें कि सरकार ने राज्यकर्मियों की महाहड़ताल को अवैध करार देते हुए एस्मा लागू कर दिया था।

राज्य कर्मचारियों की हड़ताल पर सरकार ने और सख्त रुख अपनाते हुए अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) लगाने का फैसला किया।

सरकार ने इस हड़ताल को अवैध करार दिया है। अब पूरी तैयारी है इस बेमियादी हड़ताल को सिरे से कुचलने की।

इस कानून के लागू हो जाने के बाद अब हड़ताली कर्मचारियों की बर्खास्तगी तक की जा सकती है। सरकार ने कर्मचारी नेताओं पर दबाव बनाने के लिए यह निर्णय किया।

मंगलवार रात मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने आला अधिकारियों के साथ बैठक कर हड़ताल की समीक्षा की। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को लेकर भी मंथन किया गया।

पढि़ए: अखिलेश की नाकामी का एक और अध्याय


हड़तालियों द्वारा आवश्यक सेवाएं ठप किए जाने को सरकार ने गंभीरता से लेते हुए तय किया गया है अब हड़ताल से एस्मा के तहत निपटा जाएगा।

हो सकती है सख्त कार्रवाई

इस कानून के लागू हो जाने से सरकार अब गड़बड़ी या जबरन काम बंद कराने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तक कर सकती है। सरकार अब उन कर्मचारी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी धरपकड़ कर सकती है जो हड़ताल को बढ़ावा दे रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


एस्मा में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई तमिलनाडु की सरकार ने की थी। वहां पर राज्य कर्मचारियों की हड़ताल खत्म न होने से नाराज सरकार ने दो लाख कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था। हालांकि बाद में इन कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed