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लखनऊः नियम तोड़ने पर होगी सख्ती, रॉन्ग साइड वालों पर रहेगी विशेष नजर, लगेगा जुर्माना
Fri, 01 Nov 2019 02:09 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Fri, 01 Nov 2019 02:09 PM IST
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लखनऊ में एक नवंबर से शुरू हो रहे यातायात माह पर विशेष अभियान चलाकर न सिर्फ लोगों को जागरूक किया जाएगा, बल्कि नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। एएसपी यातायात पूर्णेंदु सिंह ने बताया कि यातायात माह के दौरान जीवन रक्षा हेलमेट, शीट बेल्ट, प्रदूषण प्रमाणपत्र से जुड़े नियम तोड़ने वालों पर सख्ती से निपटा जाएगा।
इसके साथ एकल दिशा व रॉग साइड चलने वालों पर विशेष नजर रहेगी। इस बार यातायात माह ‘सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा’ के स्लोगन के साथ मनाया जाएगा। 1090 चौराहे से शुक्रवार शाम 4 बजे विशेष अभियान का उद्घाटन एडीजी जोन एसएन साबत, आईजी रेंज एसके भगत और आईजी यातायात दीपक रतन करेंगे।
एक महीने में लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। वहीं विशेष वाहन चेकिंग अभियान भी शुरू किया जाएगा। लोगों को जागरूक करने केलिए कार्यशाला, नुक्कड़ नाटक किए जाएंगे और नियमों से संबंधित पर्चे बांटे जाएंगे।
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इसके साथ एकल दिशा व रॉग साइड चलने वालों पर विशेष नजर रहेगी। इस बार यातायात माह ‘सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा’ के स्लोगन के साथ मनाया जाएगा। 1090 चौराहे से शुक्रवार शाम 4 बजे विशेष अभियान का उद्घाटन एडीजी जोन एसएन साबत, आईजी रेंज एसके भगत और आईजी यातायात दीपक रतन करेंगे।
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एक महीने में लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। वहीं विशेष वाहन चेकिंग अभियान भी शुरू किया जाएगा। लोगों को जागरूक करने केलिए कार्यशाला, नुक्कड़ नाटक किए जाएंगे और नियमों से संबंधित पर्चे बांटे जाएंगे।
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नाबालिग के हाथ में न दें वाहन
नियम तोड़ने पर 10 हजार रुपये तक लगेगा जुर्माना
अपराध पहले अब
हेलमेट न पहनने पर 100 1000
सीट बेल्ट न लगाने पर 100 1000
मोबाइल से बात करने पर 1000 5000
खतरनाक ड्राइविंग पर 1000 5000
इंश्योरेंस न होने पर 1000 2000
बिना डीएल 500 5000
ओवर स्पीडिंग 400 1000
बिना परमिट 5000 10000
(नोट : जुर्माना रुपये में है।)
नाबालिग के हाथ में न दें वाहन
एएसपी यातायात पूर्णेंदु सिंह के मुताबिक, पूरे महीने में दो पहिया पर दोनों सवारियों (चार वर्ष से ऊपर) के हेलमेट व तीसरी सवारी, निर्धारित गति सीमा से तेज चलाने वाले वाहन चालक, चार पहिया वाहन में शीट बेल्ट, वाहन चलाते वक्त नशा व मोबाइल का प्रयोग करने वाले, नाबालिग के हाथ में वाहन, बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट, लाइसेंस व बीमा प्रमाण पत्र वाले और एकल दिशा व रॉन्ग साइड में वाहन न चलाने के लिए जागरूक किया जाएगा। अगर इसके बाद भी कोई नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अपराध पहले अब
हेलमेट न पहनने पर 100 1000
सीट बेल्ट न लगाने पर 100 1000
मोबाइल से बात करने पर 1000 5000
खतरनाक ड्राइविंग पर 1000 5000
इंश्योरेंस न होने पर 1000 2000
बिना डीएल 500 5000
ओवर स्पीडिंग 400 1000
बिना परमिट 5000 10000
(नोट : जुर्माना रुपये में है।)
नाबालिग के हाथ में न दें वाहन
एएसपी यातायात पूर्णेंदु सिंह के मुताबिक, पूरे महीने में दो पहिया पर दोनों सवारियों (चार वर्ष से ऊपर) के हेलमेट व तीसरी सवारी, निर्धारित गति सीमा से तेज चलाने वाले वाहन चालक, चार पहिया वाहन में शीट बेल्ट, वाहन चलाते वक्त नशा व मोबाइल का प्रयोग करने वाले, नाबालिग के हाथ में वाहन, बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट, लाइसेंस व बीमा प्रमाण पत्र वाले और एकल दिशा व रॉन्ग साइड में वाहन न चलाने के लिए जागरूक किया जाएगा। अगर इसके बाद भी कोई नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।