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आजम खान को नहीं मिली जमानत: शपथ ग्रहण के लिए नहीं जा सकेंगे विधानसभा
Wed, 30 Mar 2022 01:05 AM IST
ishwar ashish
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Wed, 30 Mar 2022 01:05 AM IST
सार
कोर्ट ने सपा नेता आजम खां की जमानत याचिका खारिज कर दी है। वह शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा नहीं जा सकेंगे।
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सपा नेता आजम खां।
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
सपा नेता आजम खां की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। वह यूपी विधानसभा में शपथ नहीं ले सकेंगे। सीतापुर जेल प्रशासन ने आजम खां को शपथ लेने के लिए अनुमति देने की याचिका दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। हालांकि, यह भी कहा जा रहा है कि आजम खुद भी आज नहीं जाना चाहते थे।
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आजम खां लंबे समय से जेल में बंद हैं। वह लोकसभा के सांसद थे और हाल ही में इस्तीफा दिया था। उन्हें यूपी में जीते सभी विधायकों के साथ शपथ ग्रहण के लिए विधान भवन जाना था पर उन्हें जमानत नहीं मिली।
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प्रदेश के जीते सभी विधायकों को सोमवार और मंगलवार को शपथ दिलाई जा रही है पर कोर्ट से अनुमति न मिलने के कारण आजम शपथ नहीं ले सकेंगे।
सोमवार को 348 विधायकों को विधानसभा में शपथ दिलाई गई। मंगलवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश कुमार खन्ना सहित बाकी विधायकों को शपथ दिलाई गई। सुरेश खन्ना को वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंगलवार को ही अब्दुल्ला आजम और अब्बास अंसारी ने भी शपथ ली।
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