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एसआईआर : नए मतदाता अपना नाम शामिल कराने के लिए भरें फॉर्म-6, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कही ये बात
Fri, 12 Dec 2025 09:34 PM IST
आकाश द्विवेदी
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: आकाश द्विवेदी
Updated Fri, 12 Dec 2025 09:34 PM IST
सार
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने नए और स्थानांतरित मतदाताओं को 2025 की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म- 6 भरने की सलाह दी है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने एक बार फिर निर्देश दिए हैं कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के दौरान किसी भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने से न छूटे। इसके लिए सभी बूथ लेवल अधिकारियों के पास पर्याप्त संख्या में फॉर्म 6 और घोषणापत्र की प्रति की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। ऐसे नागरिकों को चिह्नित किया जाए, जो 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं और वर्ष 2025 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं हैं।
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ऐसे मतदाता जो अपने पूर्व पते से स्थानांतरित होने के कारण अपना गणना प्रपत्र नहीं भर सके हैं, उन्हें मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म-6 भरना होगा। साथ ही ऐसे नागरिक जिनका नाम 2025 की मतदाता सूची में नहीं है या ऐसे युवा जो 1 जनवरी को 18 वर्ष को होंगे, वे अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकते हैं।
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ऐसे पात्र नागरिक घोषणा पत्र और अन्य निर्धारित दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 भरकर ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्हें फॉर्म-6 ऑनलाइन आवेदन करने के लिए voters.eci.gov.in पर और ऑफलाइन भरकर अपने बीएलओ को उपलब्ध कराना होगा। मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए फॉर्म-6 के साथ घोषणापत्र और 12 मान्य दस्तावेजों में से कोई एक स्व-सत्यापित दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा।
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