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एसआईआर : 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है नाम, तो भी बेफिक्र रहें...नहीं कटेगा नाम; जानें नए अपडेट
Mon, 24 Nov 2025 09:07 PM IST
आकाश द्विवेदी
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: आकाश द्विवेदी
Updated Mon, 24 Nov 2025 09:07 PM IST
सार
लखनऊ में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर फैली गलतफहमी दूर करते हुए अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि 2003 की वोटर लिस्ट में नाम न होने पर भी चिंता की जरूरत नहीं है। वर्तमान वोटर आईडी के आधार पर एसआईआर फॉर्म भरने पर नाम सूची में बना रहेगा।
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एसआईआर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
लखनऊ में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में नाम शामिल होने या बने रहने को लेकर एक चर्चा का विषय बना हुआ है। कई लोगों में यह संशय है कि 2003 की मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है, लेकिन हकीकत में इसे लेकर बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है।
अधिकारियों के अनुसार, यदि किसी मतदाता या उसके माता-पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में है, तो भी उनका नाम वर्तमान सूची से नहीं काटा जाएगा, बशर्ते उन्होंने एसआईआर फॉर्म अवश्य भरा हो। तब 9 दिसंबर को जारी होने वाली सूची में उसका नाम रहेगा।
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अधिकारियों के अनुसार, यदि किसी मतदाता या उसके माता-पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में है, तो भी उनका नाम वर्तमान सूची से नहीं काटा जाएगा, बशर्ते उन्होंने एसआईआर फॉर्म अवश्य भरा हो। तब 9 दिसंबर को जारी होने वाली सूची में उसका नाम रहेगा।
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...परेशान होने की जरूरत नहीं
सहायक निर्वाचन अधिकारी अभय किशोर ने बताया कि अगर किसी मतदाता या फिर उनके माता-पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में है तो एसआईआर फॉर्म में उसका विवरण भर दें। अगर नहीं है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बिना वर्तमान वोटर आईडी कार्ड के आधार पर एसआईआर फॉर्म भरें।ऐसा करने पर जब मतदाता सूची प्रकाशित होगी तो इन सभी का नाम उसमें होगा। बस एक प्रक्रिया अधिक करनी होगी, जिसके तहत नोटिस जारी होने के बाद एक प्रमाणपत्र देना होगा। इससे मतदाता का सत्यापन हो जाएगा और सूची में नाम कभी भी नहीं कटेगा। इसमें एक अहम बात ये है कि केवल आधार मान्य नहीं होगा। मांगे गए प्रमाणपत्रों में से कोई एक का होना जरूरी है।