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बहुमंजिली इमारतों में रहने वालों को भी मिलेगा अपना बिजली कनेक्शन

Wed, 22 Aug 2018 06:21 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Updated Wed, 22 Aug 2018 06:21 PM IST
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separate electricity connection will issued to flat resident
बिजली मीटर

बहुमंजिली इमारतों में रहने वाले अब अपना अलग बिजली कनेक्शन ले सकेंगे। विद्युत वितरण संहिता में संशोधन के बाद पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने मंगलवार को सभी बिजली कंपनियों को बहुमंजिली इमारतों के सिंगल पॉइंट कनेक्शनों को तत्काल मल्टी पॉइंट में बदलने के निर्देश दिए हैं।

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वहीं, जिन बहुमंजिले भवनों में मल्टी पॉइंट कनेक्शन हैं वहां फ्लैट मालिकों को अलग-अलग कनेक्शन देने की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के आदेश दिए हैं।

दरअसल, राज्य विद्युत नियामक आयोग ने सप्लाई कोड रिव्यू पैनल सब कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सभी सिंगल पॅाइंट कनेक्शनों को 31 मार्च 2019 तक मल्टी पॅाइंट कनेक्शन में अनिवार्य रूप से बदलने के आदेश दिए हैं।
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पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष आलोक कुमार ने मंगलवार को सभी बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को पत्र भेजकर सिंगल पॉइंट कनेक्शन की व्यवस्था समाप्त कर मल्टी पॉइंट कनेक्शन की व्यवस्था का अक्षरश: पालन कराने के निर्देश दिए हैं। 
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पत्र में उन्होंने कहा है कि जिन बहुमंजिले भवनों में तकनीकी रूप से उपभोक्ताओं को अलग से कनेक्शन देने की व्यवस्था संभव है, वहां सभी को स्मार्ट प्री-पेड मीटर के जरिये अलग-अलग कनेक्शन देने की प्रक्रिया तत्काल शुरू करें।

इससे अब बहुमंजिली इमारतों में रहने वालों को अलग कनेक्शन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उधर, आदेश जारी होने के बाद राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से मिलकर बहुमंजिली इमारतों में रहने वालों को बिल्डरों के शोषण से निजात दिलाने के लिए उनका आभार जताया। उन्होंने नियामक आयोग का भी आभार जताया है।

फिलहाल खुद रीडिंग लेकर जमा किए जा सकेंगे बिल

राज्य विद्युत नियामक आयोग ने उन उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत दी है जो 15 तारीख से पहले खुद की रीडिंग लेकर बिल जमा नहीं कर पा रहे थे। आयोग ने पावर कॉर्पोरेशन के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें माह की 15 तारीख या उससे पहले खुद की रीडिंग लेकर बिल जमा करने का प्रावधान खत्म कर दिया गया है।

आयोग ने इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई के बाद कॉर्पोरेशन के आदेश पर रोक लगाते हुए 4 सितंबर को सुनवाई की अगली तारीख तय की है। फिलहाल इस मामले पर आयोग का फैसला आने तक उपभोक्ता कभी भी अपने मीटर की रीडिंग लेकर बिल जमा कर सकेंगे।

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