फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   sachin tendulkar_bharat ratna_high court_pil

सचिन को भारत रत्न मामले में फैसला सुरक्षित

Tue, 26 Nov 2013 08:53 AM IST
टीम डिजिटल/लखनऊ
टीम डिजिटल/लखनऊ Updated Tue, 26 Nov 2013 08:53 AM IST
विज्ञापन
sachin tendulkar_bharat ratna_high court_pil

क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिए जाने को चुनौती देने

विज्ञापन
वाली पीआईएल पर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को शुरुआती सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया।


न्यायमूर्ति इम्तियाज मुर्तजा और न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर व उनकी पत्नी नूतन ठाकुर की इस पीआईएल पर सुनवाई हुई।

याचियों का कहना है कि क्रिकेट विकास विरोधी खेल है। ऐसे में इसके लिए सचिन को दिया गया भारत रत्न पुरस्कार रद्द किया जाना चाहिए।

पढ़ें- यूपी में हाईकोर्ट ने लगाई रामलीला पर रोक


याचियों ने पुरस्कार दिए जाने की नीति को समुचित ढंग से समिति बनाकर परिभाषित किए जाने के निर्देश देने का भी आग्रह किया है।

उधर, केंद्र सरकार की तरफ से याचिका को सुनवाई किए जाने लायक न होने की दलील दी गई।

कोर्ट ने याचिका पर पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया।

और खबरों के लिए यहां आएं...

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed