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अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ चलाएं साप्ताहिक अभियान: डॉ. रोशन जैकब
Mon, 28 Dec 2020 09:32 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Mon, 28 Dec 2020 09:32 PM IST
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प्रदेश में अवैध रूप से खनिजों के परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए अब हर महीने में कम से कम एक सप्ताह का विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म डॉ. रोशन जैकब ने सभी डीएम को परिपत्र भेजकर कहा है कि जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स के माध्यम से यह अभियान चलाया जाए। साथ ही उन्होंने डीएम को हर महीने होने वाली मासिक बैठक में अभियान की समीक्षा करने और टास्क फोर्स द्वारा की गई प्रवर्तन की कार्यवाही जानकारी हर महीने के 5 तारीख से पहले शासन और खनिकर्म निदेशालय को भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
निदेशक खनिकर्म ने दूसरे राज्यों से खनिज लेकर आने वाले वाहनों की जांच करते समय संबंधित राज्य द्वारा जारी परिवहन प्रपत्र और अन्तर्राज्यीय परिवहन प्रपत्रों (आईएसटीपी) की वैधता और परिपत्र पर अंकित खनिज की मात्रा की अनिवार्य रूप से जांच करने के निर्देश दिए हैं। उन्होने जारी यह भी कहा है कि उप्र के खदानों व भंडारण स्थल से खनिज का परिवहन करने वाले वाहनों में ईएमएम-11 व ई-प्रपत्र-सी की भी जांच करें। जांच के दौरान दोनों प्रपत्र नहीं पाए जाने या स्वीकृत मात्रा से अधिक खनिज पाए जाने पर इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करने को कहा है।
बता दें कि खनिकर्म विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों में पट्टाधारक व भंडारण लाइसेंसधारी को उठान स्थल पर निर्धारित मात्रा के अनुसार ही खनिजों की लोडिंग के निर्देश दिये गये हैं। इसके बावजूद इस आदेश का उल्लंघन करते हुए निर्धारित से अधिक मात्रा में खनिजों की लोडिंग करने की शिकायतें मिल रही है। इसके मद्देनजर ही निदेशक खनिकर्म ने अवैध तरीकेसे होने वाले खनिजों की ढुलाई पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया है।
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निदेशक खनिकर्म ने दूसरे राज्यों से खनिज लेकर आने वाले वाहनों की जांच करते समय संबंधित राज्य द्वारा जारी परिवहन प्रपत्र और अन्तर्राज्यीय परिवहन प्रपत्रों (आईएसटीपी) की वैधता और परिपत्र पर अंकित खनिज की मात्रा की अनिवार्य रूप से जांच करने के निर्देश दिए हैं। उन्होने जारी यह भी कहा है कि उप्र के खदानों व भंडारण स्थल से खनिज का परिवहन करने वाले वाहनों में ईएमएम-11 व ई-प्रपत्र-सी की भी जांच करें। जांच के दौरान दोनों प्रपत्र नहीं पाए जाने या स्वीकृत मात्रा से अधिक खनिज पाए जाने पर इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करने को कहा है।
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बता दें कि खनिकर्म विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों में पट्टाधारक व भंडारण लाइसेंसधारी को उठान स्थल पर निर्धारित मात्रा के अनुसार ही खनिजों की लोडिंग के निर्देश दिये गये हैं। इसके बावजूद इस आदेश का उल्लंघन करते हुए निर्धारित से अधिक मात्रा में खनिजों की लोडिंग करने की शिकायतें मिल रही है। इसके मद्देनजर ही निदेशक खनिकर्म ने अवैध तरीकेसे होने वाले खनिजों की ढुलाई पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया है।
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