फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Response summoned in case of non-payment of salary to senior personnel as junior

वरिष्ठ कर्मियों को कनिष्ठ के समान वेतन न देने के मामले में जवाब तलब

Mon, 30 Nov 2020 01:08 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Mon, 30 Nov 2020 01:08 AM IST
विज्ञापन
Response summoned in case of non-payment of salary to senior personnel as junior
लखनऊ हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने वरिष्ठ कर्मियों को उनके कनिष्ठ के समान वेतन न देने संबंधी शासनादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार को चार हफ्ते में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन

न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने यह आदेश भगवान सिंह वर्मा समेत 11 कर्मियों की याचिका पर दिया। इसमें याचियों का कहना था कि गत 29 सितंबर को वित्त विभाग के शासनादेश में कहा गया कि सीनियर कर्मी को उससे जूनियर कर्मी के बराबर वेतन नहीं दिया जा सकता, जबकि वित्तीय नियम 22 बी व सरकार के गत 5 नवंबर के नीतिगत शासनादेश में साफ प्रावधान है कि जब भर्ती का स्रोत व सेवा संवर्ग एक है तो वरिष्ठ कर्मी को उससे कनिष्ठ के बराबर वेतन दिया जाएगा। ऐसे में 29 सितंबर के शासनादेश को 5 नवंबर के शासनादेश के उल्लंघन में होने की दलील दी गई। कहा गया कि ऐसे में याची 6600 रुपये का ग्रेड पे पाने के हकदार हैं।

विज्ञापन

पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि मामला गौर किए जाने लायक है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 15 जनवरी को नियत कर प्रदेश सरकार को चार हफ्ते में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद दो सप्ताह में याचियों की तरफ से प्रति उत्तर दाखिल किया जा सकेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed