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राहत : फ्री होल्ड कराने पर अब नहीं देना होगा मनमाना ब्याज

Tue, 26 Nov 2024 07:47 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 26 Nov 2024 07:47 AM IST
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Relief: Now arbitrary interest will not have to be paid on free hold

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लखनऊ। एलडीए के आवंटियों को संपत्ति फ्री होल्ड कराने पर अब मनमाना ब्याज नहीं देना होगा। आवंटन के तीन महीने बाद से 12 प्रतिशत ब्याज वसूलने का आदेश निरस्त कर दिया गया है। अब ब्याज तभी लगेगा जब आवंटी नए जारी हाेने वाले मांगपत्र के अनुसार तय अवधि में फ्री होल्ड शुल्क जमा नहीं करेगा। फ्री होल्ड शुल्क वसूलने के नियम भी तय कर दिए गए हैं। नियम नहीं होने से मनमानी गणना की जा रही थी।



संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के दौरान फ्री होल्ड शुल्क अलग से लिया जाता है। आवंटन पत्र में भी इसका उल्लेख रहता है। पहले आवंटी रजिस्ट्री कराते समय ही इसे जमा करता था। 4 मार्च 2023 को एलडीए ने एक आदेश जारी कर पुरानी व्यवस्था को बदल दिया। इसमें आवंटन के तीन महीने के बाद से ही फ्री होल्ड शुल्क पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज जोड़े जाने का प्रावधान कर दिया गया।
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जो आवंटी दो-तीन साल या उससे भी अधिक समय बाद रजिस्ट्री कराने पहुंचते, 4 मार्च 2023 के आदेश को आधार बनाकर एलडीए उनसे फ्री होल्ड शुल्क के साथ ब्याज वसूलने लगा। जबकि एलडीए के आवंटन पत्र में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं था कि फ्री होल्ड शुल्क कितने समय में जमा करना है। इसको लेकर विवाद बढ़ा तो मामला शासन की अंकुश समिति तक पहुंचा। इसके बाद एलडीए में एक कमेटी का गठन किया गया।
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कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद एलडीए प्रशासन ने ब्याज लगाने का आदेश निरस्त कर दिया है। अब फ्री होल्ड शुल्क जमा करने के लिए आवंटी को पहले से सूचना दी जाएगी। यदि तय समय में आवंटी फ्री होल्ड शुल्क जमा नहीं करता है, तभी ब्याज लिया जाएगा। बिना सूचना के ब्याज नहीं लगाया जाएगा। इसको लेकर एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है।



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ये नियम भी बनाए गए



-10 मई 1995 से पहले आवंटित जिन संपत्तियों का 10 प्रतिशत लीज रेंट जमा है, उनके आवंटन मूल्य का दो प्रतिशत फ्री होल्ड शुल्क लिया जाएगा। ऐसे आवंटी जिन पर पूरा लीज रेंट बकाया है, उनसे बकाया पर 9 प्रतिशत साधारण ब्याज लिया जाएगा।



-10 मई 1995 से 12 दिसंबर 2014 तक आवंटित ऐसी संपत्तियां जिनका पूरा लीज रेंट जमा है, उनसे भूमि आवंटन की कीमत का दो प्रतिशत फ्री होल्ड शुल्क लिया जाएगा। ऐसे मामलों में जिनमें लीज रेंट नहीं जमा है और लीज डीड भी नहीं हुई है, उनमें 12 प्रतिशत फ्री होल्ड शुल्क लिया जाएगा।




-12 दिसंबर 2014 के बाद आवंटित संपत्तियों का फ्री होल्ड शुल्क आवंटन की कीमत का 12 प्रतिशत लिया जाएगा।



-4 मार्च 2023 के आदेश के तहत जिन आवंटियों को फ्री होल्ड शुल्क पर ब्याज का मांगपत्र जारी किया जा चुका है और आवंटी ने पैसा जमा नहीं किया है, उनसे 12 प्रतिशत फ्री होल्ड शुल्क लिया जाएगा। इसको लेकर नया मांग पत्र जारी किया जाएगा। इसमें शुल्क जमा करने के लिए समय भी दिया जाएगा।



-जिन आवंटियों ने 4 मार्च 2023 को जारी आदेश के तहत फ्री होल्ड शुल्क और ब्याज जमा करके रजिस्ट्री करा ली है, उनको कोई पैसा वापस नहीं किया जाएगा।
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