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रोहतास के तीन प्रोजेक्ट का पंजीकरण निरस्त, रेरा खुद पूरा कराएगा निर्माण

Tue, 30 Jul 2019 01:30 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 30 Jul 2019 01:30 AM IST
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Registration of three project of rohtas  is cancelled
रोहतास के तीन प्रोजेक्टों का पंजीकरण निरस्त, रेरा खुद पूरा कराएगा निर्माण
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रेरा ने रोहतास बिल्डर की विभूतिखंड और अयोध्या रोड स्थित तीन परियोजनाओं का पंजीकरण निरस्त कर दिया है। अब इन प्रोजेक्टों को पूरा कराने के लिए रेरा अलग-अलग विकल्पों पर सोचेगा।
निर्माण पूरा करने के लिए नई एजेंसी के चुनाव के अलावा आवंटियों की एसोसिएशन और एलडीए को भी विकल्प के रूप में रखा गया है। सबसे पहले आवंटियों की एसोसिएशन से ही प्रस्ताव रेरा लेगा।
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सोमवार को रेरा मुख्यालय में प्रोजेक्टों के कार्यान्वयन और खरीदारों के हितों के संरक्षण के लिए हुई बैठक में चेयरमैन राजीव कुमार ने रोहतास समूह की कंपनियों के प्रोजेक्टों पर कड़े फैसले लिए।
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सचिव अबरार अहमद ने बताया कि 18 जून को रोहतास समूह के चार प्रोजेक्टों के पंजीयन निरस्त करने के लिए नोटिस दिया गया। 30 दिन में जवाब नहीं मिलने पर 17 जुलाई को सार्वजनिक नोटिस दिया गया।
बावजूद इसके बिल्डर की ओर से कोई जवाब न मिलने पर धारा-7 में मिली शक्तियों का इस्तेमाल कर तीन प्रोजेक्टों रोहतास प्रेसीडेंशियल, रोहतास प्लूमेरिया, रोहतास प्लेटिना का पंजीकरण निरस्त करने का फैसला लिया गया है।
रोहतास समिट की पहले ही पंजीकरण अवधि समाप्त हो चुकी है, जिसका नवीनीकरण नहीं कराया गया है।
चेयरमैन राजीव कुमार ने कहा कि रेरा की धारा-8 में दिए प्रावधानों के मुताबिक सबसे पहले आवंटियों की एसोसिएशन को प्रोजेक्टों को खुद पूरा कराने का मौका दिया जाए।
एसो. की ओर से ठोस व संतोषजनक प्रस्ताव न मिलने पर प्रदेश सरकार के परामर्श से लखनऊ विकास प्राधिकरण के माध्यम से काम पूरे कराए जा सकते हैं।
इसके अलावा पारदर्शी प्रक्रिया को सुनिश्चित करते हुए किसी दूसरे विकासकर्ता को भी अधूरे काम पूरे करने केलिए लगाया जा सकता है।
रोहतास क्रीसेंट पर भी संकट
रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार ने आदेश दिया है कि रोहतास बिल्डर को तीन दिन का मौका सुल्तानपुर रोड की टाउनशिप क्रीसेंट के लिए दिया जाए। इसमें अपने पंजीकरण के आवेदन पर लगीं मुख्य आपत्तियों को तीन दिन में बिल्डर खत्म करे। अन्य आपत्तियों के लिए 15 दिन का समय इसके बाद दिया जाएगा। ऐसा न करने पर इस प्रोजेक्ट के पंजीकरण के आवेदन को भी खुद निरस्त मान लिया जाएगा। इसके बाद धारा-8 में इस प्रोजेक्ट को भी रेरा की निगरानी में पूरा कराए जाने की कार्रवाई की जाएगी।
इन प्रोजेक्टों पर सख्त रेरा
प्रोजेक्ट विकासकर्ता
रोहतास प्रेसीडेंशियल रोहतास प्रोजेक्ट्स प्रालि.
रोहतास प्लूमेरिया एंडीज टाउन प्लानर्स प्रालि.
रोहतास प्लेटिना क्लेरियॉन टाउनशिप्स प्रालि.
रोहतास समिट हाइनेस इंफ्रा डवलपर्स प्रालि.
नोएडा के बिल्डर के फॉरेंसिंक ऑडिट का आदेश
नोएडा के थ्री सी बिल्डर के 21 प्रोजेक्टों की फॉरेसिंक ऑडिट कराने का आदेश दिया है। वहीं, रेरा के तकनीकी सलाहकार और औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के नामित वरिष्ठ अभियंता का संयुक्त दल भौतिक निरीक्षण भी करेगा। यह टीम दो सप्ताह में रिपोर्ट रेरा को देगी। वहीं, ऑडिट का काम दो महीने में बिल्डर को पूरा कराना होगा। सुपरटेक बिल्डर ने एक महीने में रेरा के आदेशों का अनुपालन कराने का आश्वासन दिया है।
पार्श्वनाथ बैठक से ही गायब
रेरा की बैठक से पार्श्वनाथ बिल्डर गायब रहा। इस वजह से इसके प्रोजेक्टों में आवंटियों की शिकायतों पर बात नहीं हो सकी। बैठक में रेरा के सदस्य कल्पना मिश्रा, बलविंदर सिंह, भानु प्रताप सिंह, वित्त नियंत्रक सुधांशु त्रिपाठी, सलाहकार मणि प्रसाद मिश्र मौजूद रहे।

फोन से पूछ रहा रेरा, रिफंड मिला
रेरा सचिव अबरार अहमद ने बताया कि आदेश के अनुपालन में रिफंड खरीदारों को मिल रहा है कि नहीं? यह फोन करके खरीदारों से पूछा जा रहा है। रेरा से हुए 39 आदेशों के अनुपालन की जानकारी खरीदारों से ली गई, जिसमें से 35 ने बताया कि उन्हें आंशिक रूप से पैसा वापस मिला है।
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