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Lucknow News: दुष्कर्मी को सुनाई 20 साल की सजा
Tue, 25 Feb 2025 12:56 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Tue, 25 Feb 2025 12:56 AM IST
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रायबरेली। तीन साल पहले आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषसिद्ध होने पर एक युवक को पाॅक्सो एक्ट में 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। पॉक्सो कोर्ट ने इस सजा के साथ ही 40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
गुरुबक्शगंज थाना क्षेत्र में एक आठ वर्ष की बच्ची के साथ 28 अगस्त 2021 को दुष्कर्म की घटना हुई थी। बच्ची के पिता ने मुताबिक उसकी बेटी शाम को घर के पीछे सूखी लकड़ी लेने गई थी। इसी दौरान पूरे घुरई मजरे किलौली निवासी राजकुमार उर्फ छंगालाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया था।
विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी राजकुमार उर्फ छंगालाल के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित पाॅक्सो कोर्ट प्रथम के विशेष न्यायाधीश आलोक कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की बहस को सुना और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी को कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने आदेश में भी कहा कि अर्थदंड अदा न करने पर दो वर्ष का साधारण कारावास भी भुगतना होगा।
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गुरुबक्शगंज थाना क्षेत्र में एक आठ वर्ष की बच्ची के साथ 28 अगस्त 2021 को दुष्कर्म की घटना हुई थी। बच्ची के पिता ने मुताबिक उसकी बेटी शाम को घर के पीछे सूखी लकड़ी लेने गई थी। इसी दौरान पूरे घुरई मजरे किलौली निवासी राजकुमार उर्फ छंगालाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया था।
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विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी राजकुमार उर्फ छंगालाल के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित पाॅक्सो कोर्ट प्रथम के विशेष न्यायाधीश आलोक कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की बहस को सुना और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी को कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने आदेश में भी कहा कि अर्थदंड अदा न करने पर दो वर्ष का साधारण कारावास भी भुगतना होगा।
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