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UP: यूपी की महिलाओं को रक्षाबंधन का तोहफा, एक करोड़ की संपत्ति पर स्टांप छूट का शासनादेश जारी
Tue, 29 Jul 2025 06:23 PM IST
ishwar ashish
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Tue, 29 Jul 2025 06:23 PM IST
सार
यूपी सरकार ने महिलाओं के नाम पर एक करोड़ की संपत्ति खरीदने पर स्टांप में दी जाने वाली छूट पर शासनादेश जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस फैसले से पश्चिमी यूपी की महिलाओं को बड़ा लाभ होगा।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
- फोटो : amar ujala
विस्तार
रक्षाबंधन के पहले योगी सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। एक करोड़ की संपत्ति खरीदने पर स्टांप में छूट का शासनादेश जारी कर दिया गया है। बता दें कि बीते दिनों यूपी कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया था कि महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने पर एक करोड़ तक की रजिस्ट्री में एक फीसदी स्टांप तक की छूट दी जाएगी। हालांकि, इसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये रखी गई है। बताया जा रहा है कि इस फैसले से पश्चिमी यूपी की महिलाओं को बड़ा लाभ होगा।
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शासनादेश जारी होने के बाद अब उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ रुपये तक मूल्य की संपत्ति (जैसे मकान, जमीन आदि) यदि किसी महिला के नाम खरीदी जाती है, तो उस पर स्टाम्प शुल्क में 1% की छूट मिलेगी। अब तक राज्य में यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर ही लागू थी, जिसमें अधिकतम 10 हजार रुपये तक की छूट मिलती थी। लेकिन अब सरकार ने इस छूट को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति पर लागू कर दिया है, जिससे महिलाओं को अधिक लाभ मिलेगा।
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इस फैसले की जानकारी देते हुए प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा था कि इस फैसले से मध्यम वर्ग की महिलाओं को संपत्ति की मालिक बनने में मदद मिलेगी, जिससे न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि वे समाज में आर्थिक रूप से अधिक सक्षम और सम्मानित बनेंगी। यह छूट मिशन शक्ति कार्यक्रम को भी मजबूती देगी, जिसके तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जा रहा है।
1 करोड़ तक की संपत्ति यदि महिला के नाम ली जाती है तो होगा ये लाभ
- 1% स्टाम्प शुल्क की छूट
- अधिकतम लाभ 1 लाख रुपये तक की बचत
- मध्यम वर्ग की महिलाओं को मिलेगा सीधा फायदा
- महिला सशक्तीकरण और संपत्ति में भागीदारी को बढ़ावा