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एयरपोर्ट से बाहर निकलने से पहले यात्रियों को करना होगा ऑनलाइन पंजीकरण, शासन ने जारी किया लिंक

Mon, 25 May 2020 01:20 PM IST
अमर उजाला लोकल ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: अमर उजाला लोकल ब्यूरो Updated Mon, 25 May 2020 01:20 PM IST
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ragistration must, before leaving airport
- फोटो : amar ujala
लखनऊ। प्रदेश के हवाई अड्डों पर आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट से बाहर निकलने से पहले https://reg.upcovid.in पर जाकर खुद का पंजीकरण करना होगा। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने 25 मई से शुरू हो रहीं घरेलू उड़ानों के लिए प्रोटोकॉल जारी किए हैं। प्रदेशभर के जिला अधिकारियों, एयरपोर्ट निदेशकों व सीएमओ को जारी निर्देशों में कहा गया है कि हवाई अड्डों पर सीआईएसएफ दल इसकी जांच करेगा। इसके बाद ही यात्रियों को हवाई अड्डे के बाहर जाने की अनुमति मिलेगी। मुख्य सचिव ने बताया, प्रत्येक यात्री को अपने मोबाइल में आए ओटीपी का उपयोग करते हुए अपना और साथ में यात्रा कर रहे परिवार के सदस्यों का विवरण निर्धारित प्रारूप में दर्ज करके पंजीकरण करना होगा। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भेजा जाएगा और एक पीडीएफ उनके मोबाइल स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी, जिसे ई-मेल के माध्यम से भी भेजा जा सकता है। यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति देने से पहले एयरपोर्ट सुरक्षा द्वारा इस एसएमएस या पीडीएफ की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा, लिंक पर पंजीकरण में समस्या होने पर यात्री 1800-180-5145 पर फोन कर संपर्क कर सकते हैं।मुख्य सचिव ने कहा कि सभी यात्रियों को सलाह दी जाए कि वे हर समय सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करें और मास्क पहनें। मुख्य सचिव ने बताया, किसी भी परिस्थिति में यात्रियों को समूह में एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी। जो यात्री उत्तर प्रदेश छोड़ने की योजना नहीं बना रहे हैं, उन्हें 14 दिनों की अवधि के लिए होम क्वारंटीन किया जाएगा। मुख्य सचिव के अनुसार जरूरी होने पर जिला प्रशासन जांच के बाद होम क्वारंटीन में छूट देने के लिए अधिकृत होगा। छठवें दिन आगंतुक का परीक्षण कराया जाएगा और जांच रिपोर्ट निगेटिव आने पर होम क्वारंटीन समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के पास अपने घर में क्वारंटीन की पर्याप्त व्यवस्था न हो तो उसे इन्स्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाएगा। जो यात्री अल्प अवधि (एक सप्ताह से कम) के लिए प्रदेश में आ रहे हैं और यहां से किसी अन्य स्थान को जा रहे हैं या वापस जा रहे हैं तो उन्हें अगली या वापसी की यात्रा का विवरण उपलब्ध कराना होगा। इन्हें क्वारंटीन में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हॉटस्पॉट इलाके में नहीं जा सकेंगे यात्री ऐसे यात्रियों को हॉटस्पॉट के कन्टेनमेंट जोन में जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि वापस आने वाले आगंतुक का प्रवास किसी आवासीय परिसर के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर प्रस्तावित है तो उस स्थान के प्रभारी द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों की सूचना संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि यात्री में बुखार, खांसी, गले में खराश, सांस फूलने जैसे लक्षण होने पर इसकी सूचना टोल फ्री नम्बर.1800-180-5145 पर दी जाएगी या स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों से संपर्क किया जाएगा।
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