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25 विभागों में जनहित गारंटी कानून लागू

Fri, 11 Oct 2013 01:58 PM IST
शोभित श्रीवास्तव/लखनऊ
शोभित श्रीवास्तव/लखनऊ Updated Fri, 11 Oct 2013 01:58 PM IST
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public interest gurantee law imposed in 25 departments

प्रदेश सरकार ने जनता की सुविधा के लिए 25 विभागों में जनहित गारंटी अधिनियम 2011 लागू कर दिया है।

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यह अधिनियम इन विभागों की 123 सेवाओं पर लागू होगा। सरकार ने इनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

प्रमुख सचिव लोक सेवा प्रबंधन प्रभात कुमार सारंगी ने बताया कि अलग-अलग विभागों की सेवाओं के निस्तारण के लिए समय तय कर दिया गया है।

कृषि विभाग के अंतर्गत उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र, बीज विक्रय प्राधिकार पत्र के अलावा कृषि रक्षा रसायन लाइसेंस जारी करने की अवधि तय कर दी गई है।

ग्राम्य विकास विभाग में अकुशल मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराए जाने के आवेदन का निस्तारण 15 दिन में करने के लिए कहा गया है।

उद्यान विभाग की भी कई सेवाओं को समयबद्ध निस्तारण करने के आदेश जारी हो गए हैं। किसानों की निजी भूमि पर पेड़ काटने से संबंधित मामले 15 दिन में निस्तारित किए जाएंगे।  


इन विभागों में लागू हुआ अधिनियम
ऊर्जा विभाग, लघु उद्योग, श्रम विभाग, आबकारी, माध्यमिक शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला कल्याण, पंजीकरण विभाग, लोक निर्माण विभाग, बाट-माप, समाज कल्याण, पशुधन विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन, कृषि विभाग, प्राविधिक शिक्षा, ग्राम्य विकास, दुग्ध विकास, उद्यान, चिकित्सा शिक्षा, वन विभाग, खादी व ग्रामोद्योग, उच्च शिक्षा, वाणिज्य कर, मनोरंजन कर व गृह विभाग।
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