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प्रदेश के महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के शिक्षक भी अब हो सकेंगे प्रोन्नत

Sat, 29 Jul 2017 12:10 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Sat, 29 Jul 2017 12:10 AM IST
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Promotion issue has been solved in Uttar Pradesh
यूजीसी

प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा के तहत विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में कॅरिअर एडवांसमेंट स्कीम के तहत शिक्षकों के प्रमोशन की दिक्कतें दूर कर दी हैं। प्रमोशन के लिए यूजीसी से तय अर्हता हासिल करने की कट ऑफ डेट 28 मई 2015 के स्थान पर 31 दिसंबर 2017 कर दी गई है। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए हैं।

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यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2010 में विवि व डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों के प्रमोशन के लिए कॅरिअर एडवांसमेंट स्कीम लागू की गई थी। इसमें एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडीकेटर (एपीआई) तय किए गए थे। यूजीसी ने इन प्रावधानों के लागू होने की तिथि 30 जून 2010 से तय की थी। लेकिन अर्हता हासिल करने में शिक्षकों की दिक्कतें आ रही थीं।
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इसी को देखते हुए सरकार ने प्रमोशन के लिए पिछली सेवाओं की गणना की तिथि बढ़ाकर 28 मई 2015 कर दी थी। इससे भी दिक्कतें दूर नहीं हुई तो अब सरकार ने तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2017 कर दी है।
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इस आदेश के तहत अब ऐसे शिक्षक जिनका प्रमोशन 28 मई 2015 को या इससे पहले होना है, लेकिन उनके द्वारा रिफ्रेशर एवं ओरिएंटेशन कोर्स न कर पाने से प्रमोशन नहीं मिल रहा था। अब सरकार ने यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2010 के तहत एपीआई से छूट प्रदान कर दी है। हालांकि प्रमोशन तभी होगा जब रिफ्रेशर एवं ओरिएंटेशन कोर्स 31 दिसंबर 2017 से पहले किया हो।

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