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यूपी: बिजली उपभोक्ताओं को जमानत राशि पर अगले माह मिलेगा ब्याज
Tue, 15 Mar 2022 02:02 PM IST
ishwar ashish
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Tue, 15 Mar 2022 02:02 PM IST
सार
पावर कार्पोरेशन ने बिजली कंपनियों के पास जमानत राशि के रूप में मौजूद धनराशि पर ब्याज देने का निर्देश दिया है। उपभोक्ताओं को 4.25 फीसदी की दर से ब्याज दिया जाएगा।
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विस्तार
उत्तर प्रदेश के तीन करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को उनकी जमा जमानत राशि पर अगले महीने 4.25 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा। पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने इस बाबत आदेश जारी किया। ब्याज एक अप्रैल 2021 से दिया जाएगा। बिजली कंपनियों के पास जमानत राशि के रूप में उपभोक्ताओं के 3665 करोड़ रुपये जब्त हैं। यानी, कंपनियां ब्याज के रूप में 156 करोड़ रुपये का भुगतान करेंगी।
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कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार विद्युत वितरण संहिता 2005 के प्रावधान के अनुसार 2021-22 के लिए उपभोक्ताओं की जमा जमानत राशि (सिक्योरिटी) पर रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर 4.25 प्रतिशत की ब्याज दर प्रभावी होगी। 15 साल में यह पहला मौका है जब समय से सिक्योरिटी पर ब्याज देने का आदेश जारी किया गया है।
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उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी राशि पर निकलने वाला ब्याज उनके अप्रैल से जून के बिल में समायोजित किया जाएगा। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष एम. देवराज से मुलाकात कर इसे उपभोक्ताओं के हित का फैसला करार दिया है।
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