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विवेक तिवारी हत्याकांड के आरोपी सिपाही की बर्खास्तगी आदेश रद्द, कोर्ट ने कहा, बर्खास्तगी आदेश संबंधित नियम, कानून के मुताबिक नहीं,

Tue, 09 Mar 2021 01:40 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 09 Mar 2021 01:40 AM IST
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Policeman termination  order cancelled
Policeman termination order cancelled
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने विवेक तिवारी हत्याकांड के आरोपी सिपाही संदीप कुमार की बर्खास्तगी संबंधी लखनऊ के एसएसपी व आईजी के आदेशों को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने नजीर वाला यह फैसला संदीप की याचिका मंजूर करते हुए सुनाया। कोर्ट ने कहा कि याची की बर्खास्तगी का आदेश संबंधित नियमों व संविधान के प्रावधान की जरूरतों को पूरा नहीं करता है। ऐसे में यह ठहरने लायक नहीं है। कोर्ट ने कोई कानूनी बाधा न होने की दशा में उसे सभी हित लाभों सहित सेवा में बहाल करने के निर्देश दिए। साथ ही पक्षकारों को यह छूट भी दी कि वे चाहें तो याची के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चला सकते हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि याची की सेवा में बहाली, विचारण की कार्यवाही के परिणाम के अधीन होगी।
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याचिका में संदीप को बर्खास्त करने संबंधी एसएसपी के 29 सितंबर 2018 व उसकी अपील को खारिज करने के पुलिस महानिरीक्षक के 20 मई 2019 के आदेशों को चुनौती देकर रद्द करने की गुजारिश की गई थी। 29 सितंबर 2018 को गोमतीनगर में एप्पल कंपनी के प्रबंधक विवेक तिवारी हत्याकांड में संदीप आरोपी था। इसी सिलसिले में उसे सेवा से बर्खास्त किया गया था। अधिवक्ता का कहना था कि उसकी बर्खास्तगी में संबंधित नियमों व कानून का पालन नहीं किया गया। उधर, सरकारी वकील ने उसकी बर्खास्तगी के आदेशों को उचित बताते हुए कहा कि वह इनके वैकल्पिक राहत के लिए राज्य लोक सेवा अधिकरण जा सकता था। इसके बाद कोर्ट ने फैसले में बर्खास्तगी आदेशों को निरस्त कर दिया।
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