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परिक्रमा: हाई कोर्ट की शरण में पहुंचे राम भक्त

Thu, 22 Aug 2013 09:43 PM IST
लखनऊ/ब्यूरो/इंटरनेट डेस्क
लखनऊ/ब्यूरो/इंटरनेट डेस्क Updated Thu, 22 Aug 2013 09:43 PM IST
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pil for ayodhya parikrma

अयोध्या व आसपास के जिलों में 25 अगस्त से होने वाली 84 कोसी परिक्रमा को रोके जाने के खिलाफ बृहस्पतिवार को हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में एक जनहित याचिका दायर की गई।

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इस मामले में सूबे के प्रमुख सचिव गृह व डीजीपी को पक्षकार बनाया गया है। पीआईएल पर 24 अगस्त को सुनवाई हो सकती है।

याची अधिवक्ता प्रमोद पांडेय ने हाई कोर्ट से 84 कोसी परिक्रमा में किसी तरह का कोई व्यवधान न हो और परिक्रमा के हक की हिफाजत करने के निर्देश राज्य सरकार व अन्य पक्षकारों को दिए जाने का अनुरोध किया है।
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धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार संबंधी अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए कहा कि लोक व्यवस्था व नैतिकता के अधीन सभी को स्वतंत्रतापूर्वक धार्मिक क्रिया-कलाप करने की आजादी है।
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लिहाजा 84 कोसी परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोई अवरोध न पैदा किए जाएं और उनके इस अधिकार महफूज रखा जाना चाहिए।

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