मुस्लिम महिलाएं एक कॉल पर जान सकेंगी निकाह-तलाक के मायने
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मुस्लिम महिलाएं महज एक फोन कॉल कर अब निकाह व तलाक के मायने समझ सकेंगी। इसके लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम वीमेन हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर- 18001028426 जारी किया है।
इस पर मुस्लिम महिलाएं सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक सात भाषाओं उर्दू, अंग्रेजी, तमिल, बंगाली, तेलगु, मलयालम और कन्नड़ में निकाह, तलाक, फस्ख-ए-निकाह, खुला के मामले में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगी।
यही नहीं, शरीयत से जुड़े अन्य पारिवारिक मामलों में भी सलाह दी जाएगी।बता दें, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हाल की कोलकाता में संपन्न तीन दिनी अधिवेशन में मुस्लिम वीमेन हेल्पलाइन शुरू करने का फैसला किया था।
ईमेल आईडी पर भी भेज सकती हैं समस्या
बोर्ड की नवनिर्वाचित सदस्य निगहत परवीन खान ने बताया कि हेल्पलाइन का मकसद महिलाओं को गुमराह कर रहे तमाम संगठनों से उन्हें बचाना है। उन्होंने बताया कि दिल्ली स्थित बोर्ड की हेल्पलाइन पर महिला आलिम शरीयत की रोशनी में महिलाओं के सवालों का जवाब देंगी।
जरूरत के मुताबिक, हेल्पलाइन पर उलमा की सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि बोर्ड की ईमेल आईडी aimwhl2016@gmail.com पर भी महिलायें अपनी समस्या लिख कर भेज सकती हैं।