{"_id":"617c113d3a90a4186c5661d8","slug":"permission-to-sell-green-crackers-across-uttar-pradesh-on-diwali","type":"story","status":"publish","title_hn":"यूपी: दिवाली पर पूरे प्रदेश में हरित पटाखों को बेचने की अनुमति, वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण करने के बाद सरकार ने लिया निर्णय","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
यूपी: दिवाली पर पूरे प्रदेश में हरित पटाखों को बेचने की अनुमति, वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण करने के बाद सरकार ने लिया निर्णय
Sat, 30 Oct 2021 11:32 AM IST
Vikas Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: Vikas Kumar
Updated Sat, 30 Oct 2021 11:32 AM IST
सार
27 शहरों में वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण करने के बाद यूपी सरकार ने प्रदेश में हरित पटाखे बेचने का अनुमति दी है। इस बाबत अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश भेजे हैं।
विज्ञापन
ग्रीन पटाखे
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सूबे के 27 शहरों में वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण करने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है कि दिवाली पर पूरे प्रदेश में ग्रीन यानी हरित पटाखे बेचे जा सकेंगे। इस बाबत अपर मुख्य सचिव शासन अवनीश कुमार अवस्थी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
अपर मुख्य सचिव के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि संबंधित क्षेत्र की वायु गुणवत्ता मॉडरेट अथवा बेहतर है तो वहां संबंधित प्राधिकारी द्वारा हरित पटाखों का विक्रय एवं उपयोग अनुमन्य किया जा सकता है। इसी कड़ी में 27 शहरों में वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण कराया जा रहा है।
विज्ञापन
इस वर्ष जनवरी से सितंबर माह तक प्रदेश के समस्त शहरों जैसे लखनऊ, कानपुर, आगरा, सोनभद्र, गजरौला, गाजियाबाद, हापुड़, वाराणसी, नोएडा, फिरोजाबाद, झांसी, खुर्जा, प्रयागराज, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, रायबरेली, मथुरा, सहारनपुर, गोरखपुर, उन्नाव, ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर, बागपत, बुलंदशहर, अलीगढ़ एवं अयोध्या में वायु गुणवत्ता का स्तर मॉडरेट पाया गया।
विज्ञापन
इस पर अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अधीन कोविड -19 महामारी की परिस्थिति के मद्देनजर प्रदेश में हरित पटाखों का विक्रय एवं निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत उपयोग की अनुमति दी जाती है। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि एनजीटी ने कहा था कि इन पटाखों का प्रयोग विशेष त्योहारों पर भी दो घंटे से ज्यादा नहीं किया जाना चाहिए जबकि क्रिसमस और न्यू ईयर पर तो केवल 35 मिनट ही इसकी अनुमति होनी चाहिए।