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यूपी: रिटायर्ड राज्यकर्मियों के दिव्यांग बच्चों को आजीवन पेंशन देगी यूपी सरकार

Sun, 30 Oct 2016 01:40 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Sun, 30 Oct 2016 01:40 AM IST
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 pension for retired state employees disable children.
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मृत या रिटायर्ड राज्यकर्मियों के दिव्यांग संतानों को प्रदेश सरकार आजीवन पारिवारिक पेंशन देगी। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

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पेंशन की व्यवस्था तो पहले से थी लेकिन पहले विवाह बाद पारिवारिक पेंशन बंद कर दी जाती थी। ताजा फैसले के बाद केंद्र की तरह ही रिटायर्ड या मृत राज्यकर्मियों के मानसिक व शारीरिक रूप से अक्षम संतान जो रोजी-रोटी कमाने में समर्थ नहीं हैं उन्हें शादी बाद भी पारिवारिक पेंशन मिलती रहेगी।
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इसका फायदा उनको भी मिलेगा जिनकी विवाह के बाद पारिवारिक पेंशन बंद हो गई है। सचिव वित्त अजय अग्रवाल ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।

केंद्र पहले ही लागू कर चुका है यह फैसला

 pension for retired state employees disable children.

वित्त महकमे के एक अफसर ने बताया कि 12 नवंबर-1997 के शासनादेश के अनुसार राज्य के सेवानिवृत्त व मृत कर्मचारियों के मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम अविवाहित पुत्र और पुत्री को आजीवन पारिवारिक पेंशन दिए जाने की व्यवस्था है।

हालांकि इसमें यह भी व्यवस्था थी कि दिव्यांग पुत्री के विवाह के बाद उसकी पारिवारिक पेंशन बंद कर दी जाएगी।

केंद्र सरकार 16 जनवरी-2013 के आदेश के जरिये अपने रिटायर्ड व मृत कर्मियों के दिव्यांग बच्चों की शादी के बाद भी पारिवारिक पेंशन जारी रखने की व्यवस्था लागू कर चुकी है। प्रदेश सरकार ने भी इस फैसले को लागू कर दिया है।

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