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Lucknow News: कॉमर्शियल बिल्डिंग के साथ पार्किंग बेहद जरूरी
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कार्यशाला में मौजूद व्यापारी व अधिकारी।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की मांग पर उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने व्यापारियों के लिए मिक्स लैंड यूज और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजनाओं पर कार्यशाला की। इस दौरान अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के जरिये योजनाओं की विस्तृत जानकारी साझा की। बताया कि कॉमर्शियल बिल्डिंग के साथ पार्किंग बेहद जरूरी है।
आवास आयुक्त बलकार सिंह के निर्देश पर परिषद के मुख्य वास्तुविद संजीव कश्यप, प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक अजय कुमार मित्तल और वास्तुविद नियोजक ज्योति कटियार ने व्यापारियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। उन्होंने बताया कि मिक्स लैंड यूज योजना के तहत 24 मीटर तक की सड़क पर और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजना में 12 मीटर तक की सड़क पर, जोनिंग के अनुसार व्यावसायिक निर्माण की अनुमति है। चार प्लॉट जोड़कर आवासीय व व्यावसायिक गतिविधियां की जा सकती हैं, जिसके लिए परिषद से पूर्व अनुमति आवश्यक है। वर्तमान में कमर्शियल बिल्डिंग में पार्किंग, मैकेनिकल पार्किंग या बेसमेंट में नियमानुसार प्रावधान कर शुल्क जमा करने पर भवन को नियमित किया जा सकता है। 300 मीटर तक के भूखंडों पर साइड सेट बैक की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है, किंतु प्रत्येक 100 मीटर निर्माण पर एक कार पार्किंग अनिवार्य है।
व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने सभी व्यापारियों से भवन निर्माण में पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष पवन जायसवाल,ट्रांस गोमती अध्यक्ष अनिरुद्ध निगम, लखनऊ नगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमिताभ श्रीवास्तव, प्रदीप सचदेवा, निखिल विशनानी, विक्की देहलियानी, सचिन अग्रवाल आदि मौजूद रहे।
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आवास आयुक्त बलकार सिंह के निर्देश पर परिषद के मुख्य वास्तुविद संजीव कश्यप, प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक अजय कुमार मित्तल और वास्तुविद नियोजक ज्योति कटियार ने व्यापारियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। उन्होंने बताया कि मिक्स लैंड यूज योजना के तहत 24 मीटर तक की सड़क पर और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजना में 12 मीटर तक की सड़क पर, जोनिंग के अनुसार व्यावसायिक निर्माण की अनुमति है। चार प्लॉट जोड़कर आवासीय व व्यावसायिक गतिविधियां की जा सकती हैं, जिसके लिए परिषद से पूर्व अनुमति आवश्यक है। वर्तमान में कमर्शियल बिल्डिंग में पार्किंग, मैकेनिकल पार्किंग या बेसमेंट में नियमानुसार प्रावधान कर शुल्क जमा करने पर भवन को नियमित किया जा सकता है। 300 मीटर तक के भूखंडों पर साइड सेट बैक की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है, किंतु प्रत्येक 100 मीटर निर्माण पर एक कार पार्किंग अनिवार्य है।
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व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने सभी व्यापारियों से भवन निर्माण में पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष पवन जायसवाल,ट्रांस गोमती अध्यक्ष अनिरुद्ध निगम, लखनऊ नगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमिताभ श्रीवास्तव, प्रदीप सचदेवा, निखिल विशनानी, विक्की देहलियानी, सचिन अग्रवाल आदि मौजूद रहे।
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