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पंचायत चुनाव : पिछड़ा वर्ग की कुछ श्रेणियों को आरक्षण देने की पीआईएल खारिज

Fri, 12 Feb 2021 12:21 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Fri, 12 Feb 2021 12:21 PM IST
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Panchayat elections: PIL rejected for giving reservation to some categories of backward classes
लखनऊ हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश में पंचायत राज संस्थानों के चुनाव में पिछड़े वर्ग की कुछ श्रेणियों के लिए आरक्षण निर्धारित करने की आग्रह वाली जनहित याचिका में दखल देने से इनकार कर खारिज कर दिया। मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ ने यह फैसला अमीरका की याचिका पर सुनाया।
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कोर्ट ने कहा कि पंचायत राज संस्थानों के चुनाव संविधान के प्राधिकार व उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के तहत कराए जाने हैं। इन प्रावधानों में पंचायत राज संस्थानों का निश्चित कार्यकाल दिया गया है। लिहाजा आगे कोई निर्देश जारी करने की जरूरत नहीं है। हर प्राधिकारी को संविधान की मंशा का पालन करना है और इसका उल्लंघन करने का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। ऐसे में मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने याचिका को शुुुरुआती सुनवाई पर खारिज कर दिया। याचिका में राज्य सरकार समेत अन्य लोगों को पक्षकार बनाया गया था। सुनवाई के समय सरकारी वकील भी पेश हुए।
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