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व्यापारी आज कराएं शिविरों में ऑन लाइन पंजीयन

Thu, 02 Jan 2014 11:58 PM IST
ज्ञान सक्सेना/अमर उजाला, लखनऊ
ज्ञान सक्सेना/अमर उजाला, लखनऊ Updated Thu, 02 Jan 2014 11:58 PM IST
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खाद्य कारोबार से जुड़े व्यापारियों के लिए अनिवार्य ऑन लाइन पंजीयन व रजिस्ट्रेशन व्यवस्था के लिए जिला एफएसडीए इकाई शहर में चिह्नित स्थानों पर 28 जनवरी तक शिविर आयोजित करेगी।

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चार फरवरी के बाद बिना ऑन लाइन पंजीयन व रजिस्ट्रेशन की दुकानों के खिलाफ शुरू होने वाली कार्रवाई से बचने के लिए खाद्य दुकानों के साथ ही फूड सप्लीमेंट बेचने वाली दवा दुकानों, शराब दुकानों व मंडी समितियों में आढ़त का काम करने वाले चूके मत।
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शहर के हर इलाके में रोस्टर आधारित शिविरों में दुकान संचालक जाकर आसानी से पंजीयन अथवा रजिस्ट्रेशन की औपचारिकता पूरी कर सकते हैं।

ऑन लाइन पंजीयन कार्य की सुस्त रफ्तार पर जिलाधिकारी की फटकार के बाद चेती एफएसडीए की जिला इकाई ने गुरुवार को रोस्टर आधारित ऑन लाइन पंजीयन शिविर आयोजित किए जाने के विस्तृत कार्यक्रम की जानकारी दी।
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जिला प्रशासन के नामित नोडल अधिकारी व सिटी मजिस्ट्रेट पीपी पाल के निर्देशन में 3 जनवरी से जोन स्तर पर आयोजित होने वाले इन पंजीयन शिविरों में उपस्थित एफएसडीए अधिकारी दुकान संचालकों से औपचारिकता पूरी कराके उनके ऑन लाइन पंजीयन अथवा लाइसेंस की औपचारिकताओं को पूरा कराएंगे।

प्रशासन दुकानदारों को परेशानी से बचाने के लिए  पंजीयन व लाइसेंस शिविर में ही शुल्क राशि जमा कराने की व्यवस्था भी मुहैया कराएगा। इससे शुल्क जमा कराने के लिए व्यापारियों को बिना वजह ट्रेजरी का चक्कर काटने की परेशानी से भी छुटकारा मिलेगा।

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी जेपी सिंह ने बताया कि जिले में 15 दिसंबर से शुरू हुई ऑन लाइन पंजीयन व्यवस्था के तहत अब तक पंजीयन कराने के लिए करीब पांच सौ आवेदन आए जिनमें से तीन सौ के  ऑन लाइन पंजीयन की औपचारिकता को पूरा कर लिया गया है।

बचे हुए आवेदनों के पंजीयन का कार्य ऑन प्रोसेस है। इसी तरह सालाना 12 लाख से अधिक का टर्न ओवर करने वाले बड़े व्यवसायियों के लिए अनिवार्य ऑन लाइन फूड लाइसेंस के 31 दिसंबर तक आए 42 आवेदनों में से 6 का लाइसेंस जारी हुआ है।


इनके लिए अनिवार्य ऑन लाइन पंजीयन-रजिस्ट्रेशन
सब्जी व फल विक्रेता, फास्ट फूड, चाट व आईसक्रीम शॉप व ठेले, खाद्य सामग्री के फुटकर व थोक विक्रेता, खाद्य पदार्थों के पैकर्स निर्माता व आयातक, होटल, रेस्टोरेंट क्लब्स, कैंटीन, कैटरिंग, खाद्य पदार्थ भंडारण व प्रोसेसिंग इकाई से जुड़े कारोबारी, कच्चे मांस व कुकुक्ट उत्पाद से जुड़े कारोबारी, फूड सप्लीमेंट रखने वाले दवा विक्रेता व मंडी समितियों के आढ़तियों के लिए ऑन लाइन पंजीयन अनिवार्य है।

पंजीयन शिविर में यह लाए साथ

ऑन लाइन पंजीयन शिविर में आने वाले छोटे कारोबारियों के लिए अपना आईडी प्रूफ, तीन फोटो व संचालित दुकान अथवा प्रतिष्ठान के स्थान का विवरण लाना होगा।

मध्यमवर्गीय कारोबारियों के लिए इसके साथ ही नोटरी से प्रमाणित शपथपत्र भी लाना अनिवार्य होगा कि उनका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से अधिक नहीं है।

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