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ग्राहकों को बड़ी राहत, अब कटे बिजली कनेक्शन का बिल भी किस्तों में करें जमा
Thu, 14 Nov 2019 09:30 PM IST
शाहरुख खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: शाहरुख खान
Updated Thu, 14 Nov 2019 09:30 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
बिजली बिल जमा नहीं होने पर यदि आपका कनेक्शन कट गया है तो अब इसे भी किस्तों में जमा कर सकेंगे। इस संबंध में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एमवीवीएनएल) ने बृहस्पतिवार को अधिशासी अभियंताओं को आदेश जारी कर दिए हैं।
इससे पूर्व कॉर्पोरेशन ने चार किलोवाट तक कनेक्शन के बकाया बिल को शहर में 12 एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 24 किस्तों में जमा करने की सुविधा दी है। इसी योजना के तहत कनेक्शन कटने वालों को भी लाभ दिया जाएगा।
मध्यांचल निगम के निदेशक (वाणिज्य) ब्रह्म पाल ने बताया कि निगम के सोशल मीडिया ग्रुप पर लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, अंबेडकरनगर, अयोध्या, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, शाहजहांपुर, बरेली, बदायूं, पीलीभीत के मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं अधिशासी अभियंता को इस संबंध में संदेश भेज दिया गया है।
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इसमें कहा गया है कि ऐसे उपभोक्ता जिनके कनेक्शन काट दिए गये हैं, यदि वे बाकी रकम किस्तों में देना चाहते तो उनका पंजीकरण किया जाए। ऐसे बकाएदारों का पंजीकरण नहीं करने वाले अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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इससे पूर्व कॉर्पोरेशन ने चार किलोवाट तक कनेक्शन के बकाया बिल को शहर में 12 एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 24 किस्तों में जमा करने की सुविधा दी है। इसी योजना के तहत कनेक्शन कटने वालों को भी लाभ दिया जाएगा।
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मध्यांचल निगम के निदेशक (वाणिज्य) ब्रह्म पाल ने बताया कि निगम के सोशल मीडिया ग्रुप पर लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, अंबेडकरनगर, अयोध्या, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, शाहजहांपुर, बरेली, बदायूं, पीलीभीत के मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं अधिशासी अभियंता को इस संबंध में संदेश भेज दिया गया है।
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इसमें कहा गया है कि ऐसे उपभोक्ता जिनके कनेक्शन काट दिए गये हैं, यदि वे बाकी रकम किस्तों में देना चाहते तो उनका पंजीकरण किया जाए। ऐसे बकाएदारों का पंजीकरण नहीं करने वाले अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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पहली किस्त के साथ कटा कनेक्शन चालू होगा
बकाएदारों को कटे कनेक्शन किस्त कराने के लिए कम से कम पांच फीसदी राशि जमा करके पंजीकरण कराना होगा। कनेक्शन कटने एवं जोड़ने (आरसी एवं डीसी) का तय शुल्क भी देना होगा। साथ ही शेष बिल की पहली किस्त जमा होते ही कनेक्शन चालू हो जाएगा।