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अब चलती ट्रेन में भी दर्ज हो सकेगी FIR
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
Updated Mon, 16 Feb 2015 11:05 AM IST
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अब आप चलती ट्रेन में भी एफआईआर दर्ज करवा सकेंगे। जीआरपी के पास शिकायत पुस्तिका हमेशा रहेगी।
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चलती ट्रेन में एफआईआर दर्ज करने की योजना की शुरुआत रविवार से शुरू हो गई। लखनऊ से जाने वाले जीआरपी के एस्कॉर्ट को शिकायत पुस्तिका लेकर रवाना किया गया।
सीओ जीआरपी आरडी यादव ने बताया कि किसी भी घटना के समय यात्री कंट्रोल रूम के नंबर 9454402544 पर फोन कर सूचना देंगे। इसके बाद बिना देरी के उस ट्रेन में चल रहे जीआरपी एस्कॉर्ट को शिकायत पुस्तिका के साथ पीड़ित यात्री के पास भेजा जाएगा।
पीड़ित यात्री की शिकायत दर्ज कर उसको एक पर्ची दे दी जाएगी। जबकि एक हिस्सा घटनास्थल वाले जीआरपी थाने और दूसरी पर्ची उस थाने को मिलेगी, जिसके क्षेत्र में मामला दर्ज हुआ है।
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मामला दर्ज करने के तीन दिन के भीतर संबंधित थाने को विवेचना के लिए मुकदमा भेज दिया जाएगा। वहीं, जिन ट्रेनों में एस्कॉर्ट नहीं होगा। उसके यात्रियों को भी करीबी जीआरपी थाने से पहुंचे जवान मामला दर्ज करेंगे।
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