{"_id":"64affd59a09e65886a0fdba3","slug":"no-strike-allowed-for-six-months-in-electricity-department-2023-07-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP News: बिजली विभाग के अधीन आने वाली सभी सेवाओं में छह माह तक हड़ताल पर रोक, अधिसूचना जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
UP News: बिजली विभाग के अधीन आने वाली सभी सेवाओं में छह माह तक हड़ताल पर रोक, अधिसूचना जारी
Thu, 13 Jul 2023 07:04 PM IST
ishwar ashish
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Thu, 13 Jul 2023 07:04 PM IST
सार
यूपी सरकार ने बिजली विभाग के अंतर्गत आने वाली सभी सेवाओं में अगले छह महीने तक हड़ताल करने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
विज्ञापन
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
उत्तर प्रदेश सरकार ने आवश्यक सेवाओं के अनुरक्षण व लोकहित में ऊर्जा विभाग के अधीन समस्त सेवाओं में छह माह की अवधि तक के लिए हड़ताल करने पर रोक लगा दी है।
विज्ञापन
इस संबंध में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा महेश कुमार गुप्ता ने अधिसूचना जारी कर दी है।
जारी अधिसूचना में उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 के अधीन शक्तियों का प्रयोग कर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उप्र जल विद्युत निगम लिमिटेड, उप्र पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी, केस्को, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीन समस्त सेवाओं में किसी भी प्रकार की हड़ताल करना निषिद्ध घोषित किया गया है।
विज्ञापन