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हाईकोर्ट ने विजय माल्या की कंपनी को नहीं दी राहत, 15 मार्च को अगली सुनवाई
Thu, 14 Mar 2019 04:24 PM IST
Amulya Rastogi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: Amulya Rastogi
Updated Thu, 14 Mar 2019 04:24 PM IST
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करोड़ों का घोटाला करने वाली भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की कंपनी को गुरुवार को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल सकी। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में शुक्रवार को फिर मामले पर सुनवाई होगी।
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माल्या का कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरेजेज के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की हुई है। कंपनी के पदाधिकारियों ने इस चार्जशीट को खारिज करने के लिए हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर गुरुवार को न्यायमूर्ति रेखा दीक्षित की एकल पीठ में सुनवाई तय थी। आरोपियों की तरफ से उनके अधिवक्ता ने अदालत से याचियों को अंतरिम राहत दिए जाने का आग्रह किया पर अदालत ने इसे फिलहाल स्वीकार नही किया है।
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जस्टिस रेखा दीक्षित की कोर्ट ने माल्या का कंपनी के पदाधिकारियों द्वारा दाखिल चार्जशीट रद करने की याचिका पर अगली सुनवाई शुक्रवार 15 मार्च को नियत कर दी। अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने बताया कि सरकारी राजस्व को चूना लगाने वाली कंपनी को राहत देने का उन्होंने विरोध किया। कहा कि हाईकोर्ट ने घोटालेबाज कंपनी को फिलहाल कोई राहत नहीं दी और कल भी मामले की सुनवाई होगी।
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गौरतलब है कि माल्या का कंपनी ने लखनऊ में शराब के बड़े स्टाकिस्ट अशोक जायसवाल के ग्रुप के लाखों रुपये लेने के बाद भी बीयर व शराब आदि का सप्लाई नहीं की थी। इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
पुलिस व क्राइम ब्रांच की जांच में माल्या का कंपनी द्वारा प्रस्तुत तथ्य गलत पाए गए थे और कंपनी के पदाधिकारियों पर लगे आरोपों की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इस चार्जशीट के खारिज कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी जिस पर अब शुक्रवार को सुनवाई होनी है।