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नो प्रॉफिट-नो लॉस पर आलू और प्याज बिकवाएगी सरकार, सभी डीएम व मंडलायुक्तों को भेजे निर्देश
Tue, 03 Nov 2020 10:57 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Tue, 03 Nov 2020 10:57 PM IST
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मंडी में आलू प्याज की खरीदारी करते लोग (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला।
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प्रदेश सरकार सभी जिलों में आलू, प्याज और टमाटर की बिक्री ‘नो प्रॉफिट-नो लॉस’ पर करवाएगी। इसके लिए सभी डीएम व मंडलायुक्तों को निर्देश भेजे गए हैं। सरकार ने इन सब्जियों के दामों पर नियंत्रण के लिए इन्हें मंडी समितियों, हाफेड, दुग्ध विकास विभाग (पराग) और राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की आउटलेट्स पर उचित मूल्य पर बेचने के निर्देश दिए हैं। कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा ने इसके लिए जरूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।
एक-दो दिन में कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में पुन: बैठक करके बिक्री की समीक्षा भी होगी। निदेशक, उद्यान एसबी शर्मा ने बताया कि मंगलवार को इस संबंध में पत्र भेज दिया गया है। शीघ्र ही सभी जिलों में बाजार से सस्ती दरों पर आलू, प्याज और टमाटर की बिक्री प्रारंभ हो जाएगी। इस व्यवस्था पर निगरानी रखने के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है।
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एक-दो दिन में कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में पुन: बैठक करके बिक्री की समीक्षा भी होगी। निदेशक, उद्यान एसबी शर्मा ने बताया कि मंगलवार को इस संबंध में पत्र भेज दिया गया है। शीघ्र ही सभी जिलों में बाजार से सस्ती दरों पर आलू, प्याज और टमाटर की बिक्री प्रारंभ हो जाएगी। इस व्यवस्था पर निगरानी रखने के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है।
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जमाखोरों पर सख्ती... प्याज भंडारण की स्टॉक लिमिट तय
प्रदेश में वाजिब दाम पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और जमाखोरी पर सख्ती के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्याज की स्टॉक लिमिट तय करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगी। इसके मुताबिक खुदरा व्यापारी दो मीट्रिक टन तक और थोक व्यापारी अधिकतम 25 मीट्रिक टन तक प्याज ही स्टोर कर रख सकेंगे। यह सीमा दिसंबर अंत तक लागू रहेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी है।
इससे पहले 23 अक्तूबर को केंद्र सरकार ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी की थी। स्टॉक लिमिट लागू करने से पहले व्यापारियों को तीन दिन का समय दिया जाएगा। व्यापारियों को छंटाई और पैकिंग का काम तीन दिन में पूरा कर लेना होगा। उसके बाद स्टॉक की सीमा लागू होगी। प्रदेश के कुछ जिलों में प्याज की कीमतों में अचानक आई तेजी को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं।
इससे पहले 23 अक्तूबर को केंद्र सरकार ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी की थी। स्टॉक लिमिट लागू करने से पहले व्यापारियों को तीन दिन का समय दिया जाएगा। व्यापारियों को छंटाई और पैकिंग का काम तीन दिन में पूरा कर लेना होगा। उसके बाद स्टॉक की सीमा लागू होगी। प्रदेश के कुछ जिलों में प्याज की कीमतों में अचानक आई तेजी को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं।