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Lucknow News: पुराने शहर में नक्शा पास कराने के लिए नहीं लेनी होगी तहसील की एनओसी

Sat, 27 Sep 2025 10:54 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 27 Sep 2025 10:54 PM IST
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No need to take Tehsil's NOC for getting the map approved in the old city
एलडीए।
लखनऊ। पुराने शहर के 122 मोहल्लों में अब भवन मानचित्र पास कराने केे लिए तहसील की एनओसी नहीं लेनी पड़ेगी। एलडीए खुद अपने अभिलेखागार से संबंधित मोहल्लों का विवरण उपलब्ध कराएगा। शुक्रवार को एलडीए वीसी ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया।
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एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि शहर में भवन मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए नजूल, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, अर्जन, सीलिंग, लैंड यूज, तहसील व जलकल आदि विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होता है। इसमें शहर के पुराने मोहल्लों में मानचित्र स्वीकृत करते समय नगर निगम से प्राप्त होने वाली एनओसी प्राधिकरण के लालबाग कार्यालय स्थित अभिलेखागार से ही प्राप्त की जाती है। इस बारे में अभिलेखागार के कर्मचारियों से रिपोर्ट मांगी गई तो उन्होंने पुराने शहर के 122 मोहल्लों का पूरा विवरण उपलब्ध कराया। ऐसे में पुराने शहर के उक्त मोहल्लों में नक्शे की एनओसी से संबंधित पूरा विवरण प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है तो तहसील से एनओसी लिए जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। ्र
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ऐसे में व्यवस्था को बदला गया है और अब पुराने शहर के वार्ड हजरतगंज, गणेशगंज, वजीरगंज, यहियागंज, चौक, सआदतगंज, दौलतगंज के 122 मोहल्लों में भवन मानचित्र के लिए तहसील से एनओसी नहीं ली जाएगी। आवेदन मिलने पर प्राधिकरण खुद अपने अभिलेखागार से इसकी एनओसी प्राप्त करेगा। इन मोहल्लों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के लिए तहसील से एनओसी ली जाएगी।
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