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जननी सुरक्षा योजना में अब नहीं चलेगा फर्जीवाड़ा

Thu, 19 Dec 2013 11:18 PM IST
शोभित श्रीवास्तव/लखनऊ
शोभित श्रीवास्तव/लखनऊ Updated Thu, 19 Dec 2013 11:18 PM IST
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no fraud in janani suraksha scheme

प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) की जननी सुरक्षा योजना के भुगतान में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए इसके नियमों में फेरबदल किया है।

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अब लाभार्थी को किसी भी सूरत में बियरर चेक से भुगतान नहीं मिलेगा। सरकार ने हर हाल में एकाउंट पेयी चेक के जरिये ही पैसा देने का निर्णय किया है।

साथ ही महिला का आधार नंबर व बैंक खाता संख्या भी जरूरी कर दिया गया है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य प्रवीर कुमार की ओर से इसके औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं।
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जननी सुरक्षा योजना में पिछले कुछ वर्षों में काफी फर्जीवाड़ा हुआ है। कई अस्पतालों में फर्जी नाम से ही भुगतान ले लिया गया।

इसे देखते हुए पहले भी सरकार ने इस योजना का भुगतान चेक से करने का निर्णय लिया था। उस समय लाभार्थियों को बियरर चेक से भुगतान का निर्णय लिया गया।

बियरर चेक के जरिये भी लोगों ने खूब गोलमाल किया। अब सरकार ने बियरर चेक से भुगतान बंद करके एकाउंट पेयी चेक से भुगतान करने का निर्णय लिया है।

एकाउंट पेयी चेक से भुगतान न करने वाले अधिकारियों पर वित्तीय अनियमितता का आधार मानते हुए कार्रवाई भी की जाएगी।

सरकार ने योजना की सभी लाभार्थी महिलाओं के आधार नंबर व बैंक खाते का विवरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। लाभार्थियों के यह विवरण स्वास्थ्य विभाग के मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम (एमसीटीएस) डाटाबेस में पंजीकरण के समय दर्ज करना होगा।
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यदि यहां पर पंजीकरण न हो तो गर्भस्थ शिशु की जांच (एंटी नेटल चेकअप) के समय आधार नंबर व बैंक खाता नंबर दर्ज कराना होगा।

प्रमुख सचिव ने कहा कि हर हाल में लाभार्थियों का भुगतान अस्पताल केंद्र से डिस्चार्ज के समय एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से किया जाए भले ही लाभार्थी का बैंक में खाता खुला हो या नहीं। ऐसा न करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी।

देना ही होगा आधार व बैंक नंबर
यदि किसी महिला के पास आधार नंबर व बैंक खाता नहीं है तो उन्हें आधार नंबर के लिए तत्काल पंजीयन कराने व बैंक खाता खुलवाने के लिए कहा जाएगा।

सरकार ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि यदि कोई गर्भवती महिला पहले से पंजीकृत नहीं है और वह सीधे प्रसव के समय अस्पताल में आती है, और उसके पास आधार व बैंक खाता नहीं है तो भी उन्हें यह दोनों कागज देने के लिए कहा जाएगा।


हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि जिनके पास आधार व बैंक खाता नहीं है, उनको आधार नंबर दिलवाने व बैंक खाता खुलवाने में यथासंभव सहयोग प्रदान करें।

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