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KGMU: केजीएमयू ने वापस लिया मातृत्व अवकाश के लिए नोटरीयुक्त शपथपत्र की अनिवार्यता का आदेश

Sat, 26 Feb 2022 03:56 PM IST
ishwar ashish माई सिटी रिपोर्टर, अमर उजाला, लखनऊ
माई सिटी रिपोर्टर, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Sat, 26 Feb 2022 03:56 PM IST
सार

केजीएमयू प्रशासन ने फैसला वापस ले लिया है। अब मातृत्व एवं बाल्य देखभाल अवकाश के लिए शपथपत्र नहीं देना होगा।

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No affidevit required for maternity leave in KGMU.
- फोटो : amar ujala

विस्तार

केजीएमयू में डॉक्टर और कर्मचारियों के विरोध के बाद केजीएमयू प्रशासन बैकफुट पर आ गया है। पिछले सप्ताह केजीएमयू प्रशासन ने मातृत्व एवं बाल्य देखभाल अवकाश के लिए नोटरीयुक्त शपथपत्र लगाने का फरमान जारी किया था।

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इस आदेश को तुगलकी बताते हुए कर्मचारियों ने विरोध किया था। विरोध के बाद केजीएमयू प्रशासन ने यह अनिवार्यता हटा दी है। अवकाश के लिए डॉक्टर-कर्मचारियों को सिर्फ स्वप्रमाणित शपथपत्र देना होगा।
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विवि के कुलसचिव आशुतोष कुमार द्विवेदी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार कर्मचारियों को अब नोटरीयुक्त शपथ पत्र नहीं देना होगा। हालांकि ई-ऑफिस लागू होने की वजह से छुट्टी स्वीकृत कराने के लिए सभी को पोर्टल पर ही आवेदन करना होगा।
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इससे फाइल चलाने में लगने वाले समय की बचत होगी तथा सभी के द्वारा ली गई छुट्टी का आंकड़ा रखना भी आसान होगा।

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