विज्ञापन
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Newly elected mayor, president and councilor will take oath on 26 and 27

UP News : नवनिर्वाचित महापौर, अध्यक्ष और पार्षद 26 और 27 को लेंगे शपथ, नगर निकायों के गठन की अधिसूचना जारी

अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Wed, 24 May 2023 01:36 AM IST
सार

प्रमुख सचिव नगर विकास ने निर्देश दिया है कि निर्धारित तिथि पर जनप्रतिनिधियों को शपथ ग्रहण दिलाने के बाद इसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराया जाए। कहा है कि 23 जून तक नगर निगमों में सदन और पालिका परिषद व नगर पंचायत बोर्ड की पहली बैठक अनिवार्य रूप से करा ली जाए।

Newly elected mayor, president and councilor will take oath on 26 and 27
मुख्यमंत्री योगी और नवनिर्वाचित महापौर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Us

राज्य निर्वाचन आयोग से नगर निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की अधिकारिक सूची मिलने के बाद नगर विकास विभाग ने मंगलवार को निकायों के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। शासन ने महापौर और अध्यक्षों के शपथ के लिए 26 और 27 अप्रैल की तिथि निर्धारित कर दी है। वहीं, शासन द्वारा निकायों के गठन की अधिसूचना जारी होने के एक महीने के भीतर पहली बैठक बुलाना अनिवार्य हो गया है। यानि हर हाल में 23 जून से पहले नगर निगमों को सदन और नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों को बोर्ड की बैठक करनी होगी।



प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक उप्र नगर निगम अधिनियम 1959 के अधीन महापौर, अध्यक्ष और पार्षद स्थान ग्रहण करने के लिए शपथ लेंगे। शासन की ओर से सभी मंडलायुक्तों और डीएम को शपथ ग्रहण कराने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं । तय परंपरा के मुताबिक नगर निगमों में महापौर और पार्षदों को मंडलायुक्त द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। मंडलायुक्त की अनुपस्थिति डीएम शपथ दिलाएंगे। वहीं, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत अध्यक्षों व पार्षदों को डीएम या उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा नामित एडीएम या एसडीएम शपथ दिलाएंगे।


प्रमुख सचिव नगर विकास ने मंडलायुक्तों व डीएम को निर्देश दिया है कि निर्धारित तिथि पर जनप्रतिनिधियों को शपथ ग्रहण दिलाने के बाद इसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि 23 जून तक नगर निगमों में सदन और पालिका परिषद व नगर पंचायत बोर्ड की पहली बैठक अनिवार्य रूप से करा ली जाए । इसके अलावा पहली बैठक में वर्ष 2023-24 में शहरों में कराए जाने वाले कामों की कार्ययोजना तैयार करते हुए बोर्ड की मंजूरी लेकर 30 जून तक शासन को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। ताकि शासन स्तर से मंजूरी देकर निकायों में त्वरित गति से विकास कार्य को शुरू कराया जा सके। अधिसूचना के मुताबिक शपथ ग्रहण के बाद निकायों के खातों का संचालन अधिनियम में दी गई व्यवस्था के आधार पर करने के को कहा गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Independence day

अतिरिक्त ₹50 छूट सालाना सब्सक्रिप्शन पर

Next Article

फॉन्ट साइज चुनने की सुविधा केवल
एप पर उपलब्ध है

app Star

ऐड-लाइट अनुभव के लिए अमर उजाला
एप डाउनलोड करें

बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही
X
Jobs

सभी नौकरियों के बारे में जानने के लिए अभी डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप

Download App Now

अपना शहर चुनें और लगातार ताजा
खबरों से जुडे रहें

एप में पढ़ें

क्षमा करें यह सर्विस उपलब्ध नहीं है कृपया किसी और माध्यम से लॉगिन करने की कोशिश करें

Followed

Reactions (0)

अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं

अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें