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हाईकोर्ट में नहीं लटकेगी शासकीय वादों की पैरवी
महेंद्र तिवारी/लखनऊ
Updated Fri, 27 Sep 2013 12:11 AM IST
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न्यायालयों में राज्य विधि अधिकारियों की अनुपस्थिति में शासकीय वादों की पैरवी के लिए शासन ने वैकल्पिक व्यवस्था संबंधी दिशानिर्देश जारी कर दिया है।
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उच्च न्यायालय इलाहाबाद और उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में मुख्य स्थायी अधिवक्ता-प्रथम की अनुपस्थिति में उनके समस्त कार्यों, अधिकारों व दायित्वों का निर्वहन मुख्य स्थायी अधिवक्ता-द्वितीय द्वारा किया जाएगा।
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मुख्य स्थायी अधिवक्ता-द्वितीय की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन मुख्य स्थायी अधिवक्ता-प्रथम करेंगे।
जब मुख्य स्थायी अधिवक्ता प्रथम व द्वितीय दोनों अनुपस्थिति रहेंगे, उस दशा में विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी विधि कोष्ठक उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा नामित अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा किया जाएगा।
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इसी तरह लखनऊ खंडपीठ में मुख्य स्थायी अधिवक्ता प्रथम व द्वितीय की एक साथ अनुपस्थिति की दशा में उनके दायित्वों का निर्वहन प्रमुख सचिव न्याय द्वारा नामित अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा किया जाएगा। विशेष सचिव न्याय डा. अजय कृष्ण विश्वेश ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।