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राशन कार्ड बनाने की नई प्रक्रिया लागू : ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन के लिए दिशा-निर्देश जारी, छह दस्तावेज लगेंगे

Tue, 28 Sep 2021 01:11 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Tue, 28 Sep 2021 01:11 AM IST
सार

सेक्स वर्कर को बिना उसकी पहचान उजागर किए प्राथमिकता पर राशन कार्ड जारी किया जाएगा। दिव्यांगों को भी प्राथमिकता पर कार्ड जारी होंगे।

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New process of making ration card implemented: Guidelines issued for online and offline application, six documents will be required
राशन कार्ड का अपग्रेडेशन

विस्तार

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राशन कार्ड आवेदन करने, उनमें संशोधन या निरस्तीकरण के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। इस बाबत प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद वीना कुमारी मीना ने आयुक्त खाद्य रसद एवं सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

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नई प्रक्रिया में ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। ऑनलाइन आवेदन जन सेवा केंद्र से किए जा सकेंगे। सभी संशोधन भी ऑनलाइन ही किए जा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन संबंधित आपूर्ति कार्यालय में जमा करना होगा। पूर्ति निरीक्षक दो दिन के भीतर अपने लॉगिन से इन्हें ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन सत्यापन के बाद राशन कार्ड जारी कर देंगे। सेक्स वर्कर को बिना उसकी पहचान उजागर किए प्राथमिकता पर राशन कार्ड जारी किया जाएगा। दिव्यांगों को भी प्राथमिकता पर कार्ड जारी होंगे। दिव्यांग आदि को अलग से दस्तावेज लगाने होंगे।
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ये दस्तावेज लगेंगे
1. सही भरा हुआ आवेदन पत्र
2. परिवार के मुखिया समेत सभी सदस्यों के आधार की छाया प्रति
3. यदि आधार कार्ड में वर्तमान पता न हो तो निवास संबंधी प्रमाणपत्र
4. तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाणपत्र
5. परिवार के मुखिया की फोटो
6. मुखिया की बैंक पास बुक के पहले पेज की छायाप्रति

महिला ही परिवार की मुखिया
नई व्यवस्था में भी पात्र गृहस्थी राशन कार्डों में परिवार की मुखिया होगी। यदि उसकी आयु 18 से कम है तो परिवार का वरिष्ठ पुरुष सदस्य मुखिया माना जाएगा पर महिला के 18 साल के होते ही उसे मुखिया बनाया जाएगा।

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