फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   new laws to stop fake registry

रद्द हो सकता है बैनामा, मुकदमा भी दर्ज होगा

Wed, 14 Aug 2013 07:10 PM IST
लखनऊ/इंटरनेट डेस्क
लखनऊ/इंटरनेट डेस्क Updated Wed, 14 Aug 2013 07:10 PM IST
विज्ञापन
new laws to stop fake registry

गरीब और कमजोर वर्ग से या फिर विवादित संपत्तियों की धोखे से रजिस्ट्री कराना अब लोगों को भारी पड़ेगा।

विज्ञापन


पहले शिकायतकर्ताओं को ऐसे मामले में कोर्ट का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन अब प्रदेश में नई व्यवस्था लागू कर दी गई है।

इसके मुताबिक ऐसे मामलों की जांच अब सहायक महानिरीक्षक (निबंधन) करेंगे और दो माह में फैसला देंगे। इस संबंध में मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया गया है।

स्टांप एवं पंजीयन मंत्री राजा महेंद्र अरिदमन सिंह ने बताया कि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने और दुर्बल वर्ग के हितों की रक्षा के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है।

इससे फर्जी दस्तावेज व साक्ष्यों के आधार पर धोखे से संपत्तियों की रजिस्ट्रियां कराना लोगों को भारी पड़ेगा। ऐसी रजिस्ट्री की शिकायत जिलों के सहायक महानिरीक्षक (निबंधन) के यहां की जा सकेगी।
विज्ञापन


शिकायत के आधार पर जांच अधिकारी रजिस्ट्री करने वाले व साक्षियों को नोटिस जारी करेगा। नोटिस मिलने के बाद संबंधित व्यक्ति को निर्धारित समय पर अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


जांच अधिकारी जरूरत पड़ने पर निबंधनकर्ता अधिकारी (सब रजिस्ट्रार) को साक्ष्य के लिए बुला सकेगा।

जांच अधिकारी प्रत्येक प्रकरण की जांच दो माह में पूरी करेगा। दो नोटिस के बाद यदि पक्षकार उपस्थित नहीं होते हैं तो जांच अधिकारी उपलब्ध अभिलेखों, साक्ष्यों व गवाही का परीक्षण कर एकपक्षीय आदेश जारी कर देगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed