फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   nclt ansal issue postponed

Lucknow News: एनसीएलटी में अंसल की सुनवाई फिर टली...

Fri, 01 Aug 2025 05:56 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 01 Aug 2025 05:56 PM IST
विज्ञापन
nclt ansal issue postponed

विज्ञापन
अब 8 अगस्त को होगी सुनवाई
माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण(एनसीएलटी) की ओर से फरवरी में अंसल को दिवालिया घोषित करने के विरोध में एनसीएलएटी में असंल के मामले की सुनवाई शुक्रवार को भी नहीं हो सकी। समय के अभाव में सुनवाई टल गई। अब सुनवाई के लिए आठ अगस्त का समय दिया गया है। कोर्ट में और दूसरे केसों पर सुनवाई होती रही, लेकिन अंसल मामले का नंबर ही नहीं आया।

आवंटी व निवेशक गगन टंडन ने बताया कि गत एक जुलाई को केस लगा था। लेकिन दूसरे मामलों के चलते अंसल के प्रकरण का नंबर ही नहीं आ सका। इसके बाद कोर्ट ने 16 जुलाई की तारीख दी थी। लेकिन उपरोक्त तारीख पर भी अन्य मामलों में घंटों बहस होती रही, जिससे अंसल प्रकरण का नंबर ही नहीं आ सका। इसके बाद कोर्ट ने फिर 23 जुलाई की तारीख तय की थी, लेकिन जो केस पहले लगे थे, उन्हीं की सुनवाई में पूरा समय चला गया। इसी क्रम में 31जुलाई की तारीख दी गई। लेकिन फिर सुनवाई नहीं हो सकी। शुक्रवार को मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन अब आठ अगस्त को सुनवाई के लिए तारीख दी गई है। गगन ने आगे बताया कि यह कोर्ट की कार्यवाही है, जिस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। जो केस पहले लगे होंगे उनकी सुनवाई पूरी होने के बाद ही नंबर आएगा। ऐसे में इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आठ अगस्त को मामले की सुनवाई हो सकेगी। फैसला अंसल के आवंटियों के पक्ष में ही आने की उम्मीद है। जब तक फैसला नहीं आएगा, तब तक स्थगन आदेश प्रभावी रहेगा। जिसके तहत कोई तीसरा पक्ष अंसल टाउनशिप को टेकओवर नहीं कर पाएगा। जिससे आवंटियों का हित सुरक्षित रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed