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Lucknow News: कम होगा दाखिल खारिज का शुल्क, छोटे घर वालों को होगा बड़ा फायदा

Thu, 21 Aug 2025 02:41 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 21 Aug 2025 02:41 AM IST
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Mutation fee will be reduced, small house owners will get big benefit

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लखनऊ। छोटे घर वालों को अब उत्तराधिकारी के तौर पर संपत्ति का दाखिल खारिज कराने पर कम शुल्क देना होगा। उन लोगों को भी फायदा होगा जो बैनामा के आधार पर संपत्ति का दाखिल खारिज कराएंगे। शासन के आदेश के बाद अब नगर निगम दाखिल खारिज शुल्क में बदलाव करने जा रहा है। शुक्रवार को होने वाली नगर निगम कार्यकारिणी बैठक में इसका प्रस्ताव मंजूरी के लिए लाया जाएगा।




नगर निगम अभी पारिवारिक संपत्ति के नामांतरण के लिए पांच हजार रुपये शुल्क लेता है। यह शुल्क ईडब्ल्यूएस मकान वाले से लेकर 10 हजार वर्ग फीट के बंगले तक के लिए एक समान है। शासन ने मई में जो नई नियमावली जारी की है उसमें शुल्क को मकान के आकार के आधार पर अलग-अलग तय किया है। इससे छोटे मकान वालों को बड़ा फायदा होगा। एक साल पहले नगर तक नगर निगम दाखिल खारिज के लिए संपत्ति की कीमत का एक प्रतिशत शुल्क लेता था। शासन ने शुल्क कम करने के लिए आदेश दिया तो एलडीए और आवास विकास की तरह नगर निगम ने भी इसमें कमी की थी। संपत्ति की कीमत के आधार पर शुल्क के अलग-अलग स्लैब बनाए गए थे। इसमें अधिकतम शुल्क 10 हजार रुपये था। इस बदलाव से बैनामा के आधार पर दाखिल खारिज कराने वालों को बड़ी राहत मिली, लेकिन उन लोगों को कोई राहत नहीं मिली थी जो पैत्रक संपत्ति का उत्तराधिकारी के आधार पर दाखिल खारिज कराने आ रहे थे। उनसे पहले की तरह ही एक सामान 5000 रुपये शुल्क लिया जा रहा था। इसके बाद यह मांग भी उठी थी कि जिस तरह बैनामा में संपत्ति की कीमत के आधार पर अलग-अलग शुल्क लिया जा रहा है उसी तरह उत्तराधिकारी के मामले में भी संपत्ति की कीमत के आधार पर ही अलग-अलग शुल्क लिया जाए। इसे लेकर अमर उजाला ने खबर भी प्रकाशित की थी। अब जो शासन ने इसका आदेश जारी किया है जिससे उत्तराधिकारी के आधार पर दाखिल खारिज कराने वालों को बड़ी राहत मिलेगी।
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बैनामा के आधार संपत्ति नामांतरण पर अभी ये है शुल्क



पांच लाख रुपये कीमत तक की संपत्ति पर - 3500 रुपये



5 लाख से अधिक से और 10 लाख कीमत तक - 5500 रुपये



10 से अधिक और 20 लाख रुपये कीमत तक - 7500 रुपये



20 लाख से अधिक और 30 लाख कीमत तक - 9500 रुपये



30 लाख रुपये से अधिक कीमत की संपत्तियों पर -10000 रुपये



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अब शासन ने नामांतरण के लिए ये शुल्क तय किया है



5 लाख रुपये कीमत तक - 1000 रुपये



5 से 10 लाख कीमत तक - 2000 रुपये



10 से 15 लाख कीमत तक - 3000 रुपये



15 से 50 लाख कीमत तक - 5000 रुपये



50 लाख से अधिक कीमत पर - 10000 रुपये



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उत्तराधिकार और वसीयत के मामलों में ये होगा शुल्क

1000 वर्ग फीट तक के मकान पर - 1000 रुपये

1001 से 2000 वर्ग फीट तक के मकान पर - 2000 रुपये



2001 से 3000 वर्ग फीट तक के मकान पर - 3000 रुपये

3000 वर्ग फीट से अधिक के मकान पर - 5000 रुपये
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