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मुलायम ने ही दी थी आईपीएस अफसर को फोन पर धमकी, कहा- बड़ा होने के नाते समझाया था

Tue, 14 Aug 2018 10:55 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Updated Tue, 14 Aug 2018 10:55 PM IST
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mulayam singh yadav accepted he called to IPS amitabh thakur.
मुलायम सिंह यादव व अमिताभ ठाकुर। - फोटो : amar ujala

आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को फोन पर धमकी पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने ही दी थी। इस मामले के विवेचक ने मंगलवार को कोर्ट में सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा कि मुलायम ने माना कि उन्होंने आईपीएस अफसर को फोन किया था। सीजेएम आनन्द प्रकाश सिंह ने रिपोर्ट को स्वीकार कर सुनवाई के लिए 4 सितंबर की तारीख तय की है।

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मामले की विवेचना कर रहे बाजारखाला क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार यादव ने रिपोर्ट में बताया कि कोर्ट के आदेश पर वे 4 अगस्त को सुशांत गोल्फ सिटी स्थित मुलायम के आवास पर गए थे। मुलायम ने स्वीकार किया कि उन्होंने ही अमिताभ ठाकुर को फोन किया था और रिकॉर्डिंग में उनकी ही आवाज है।
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मुलायम ने कहा कि बड़े होने के नाते उन्हें समझाया था, धमकी देने की उनकी मंशा नहीं थी। लिहाजा, वह आवाज का नमूना नहीं देना चाहते। गौरतलब है कि अमिताभ ठाकुर ने 24 सितंबर 2015 को हजरतगंज कोतवाली में मुलायम के खिलाफ फोन पर धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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‘नमूना न दें तो मान लें कि आवाज मुलायम की ही थी...’

mulayam singh yadav accepted he called to IPS amitabh thakur.

आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को फोन पर धमकी देने के मामले में कोर्ट ने कहा था कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव आवाज का नमूना नहीं देते हैं तो मान लिया जाए कि रिकॉर्डिंग में आवाज उन्हीं की है। यह कहना है मामले की विवेचना कर रहे बाजारखाला क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार यादव का।

उन्होंने कहा कि कोर्ट ने मुलायम की आवाज का नमूना लेने के साथ यह निर्देश दिया था। हालांकि, मुलायम सिंह यादव ने अपनी आवाज होने की बात स्वीकार कर ली। विवेचक ने इसके बाद कोर्ट को रिपोर्ट सौंप दी।

कोर्ट ने दिया था आवाज का सैम्पल लेकर मिलान कराने का आदेश

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बता दें कि 24 सितंबर 2015 को आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने हजरतगंज कोतवाली में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ फोन पर धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें विवेचना के बाद विवेचक ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए 20 अगस्त 2016 को अग्रिम विवेचना का आदेश दिया था। इसी मामले में कोर्ट ने विवेचक को मुलायम की आवाज का सैम्पल लेकर मिलान कराने का आदेश दिया था।

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