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Lucknow News: 50 से ज्यादा टीमें, तीन दिन अभियान, हाथ लगे सिर्फ दो
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प्रतिबंधित मांझे के साथ गिरफ्तार युवक।
लखनऊ। हैदरगंज फ्लाईओवर पर चार फरवरी को जानलेवा मांझे की चपेट में आने से शीत विहार कॉलोनी निवासी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव शोएब की मौत हो गई थी। घटना का संज्ञान लेकर सीएम ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद लखनऊ पुलिस की 50 से ज्यादा टीमों ने जानलेवा मांझा बेचने और उसका इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ तीन दिन तक सघन अभियान चलाया।
इस पूरी कवायद में मात्र दो पतंगबाज ही खतरनाक मांझे के साथ पकड़ में आ सके। वहीं, प्रतिबंधित मांझा बेचने वाले किसी भी व्यापारी का पता नहीं चल सका। पिछले एक सप्ताह में मांझे की चपेट में आकर पांच लोग घायल हो चुके हैं और एक युवक की जान जा चुकी है। सोमवार को बाजारखाला पुलिस ने प्रतिबंधित मांझे के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया। दोनों बिना नंबर की बाइक से ऐशबाग से बुलाकी अड्डा की ओर जा रहे थे। ट्रैफिक इंस्पेक्टर धीरज दीक्षित और सिपाही रंजीत ने शक के आधार पर दोनों को हैदरगंज चौराहे पर रोककर पूछताछ की। तलाशी में दोनों के बैग से तीन चरखी, प्रतिबंधित मांझा और 12 पतंगें मिलीं।
मांझा इतना तेज की कट गई प्लास्टिक की कुर्सी
पुलिस ने बरामद मांझे की मजबूती की जांच की तो वह बेहद खतरनाक निकला। प्लास्टिक की कुर्सी पर घिसने पर प्लास्टिक ही कट गया। इंस्पेक्टर बृजेश सिंह के मुताबिक पकड़े गए शदफ अली और अयान खान गोमतीनगर के मलेशेमऊ में रहते हैं। दोनों राजाजीपुरम के ई ब्लॉक स्थित मैदान में पतंग उड़ाने जा रहे थे। दोनों पेशेवर पतंगबाज हैं।
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पतंगबाजी का बनाते थे रील
पुलिस के अनुसार, दोनों युवक शहर के अलग-अलग इलाकों में पतंगबाजी करते थे और रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे। उनके मोबाइल फोन में ऐसे कई रील मिले हैं। यह पता लगाया जा रहा है कि बुधवार को दोनों कहां पर पतंग उड़ा रहे थे। पुलिस का कहना है कि खतरनाक मांझे से पतंगबाजी करने वाले लोगों की तलाश जारी रहेगी।
सार्वजनिक उपद्रव की धारा में एफआईआर
आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 270 और शांतिभंग के तहत कार्रवाई की गई है। बीएनएस की धारा 270 सार्वजनिक उपद्रव से संबंधित है, जो किसी व्यक्ति की ओर से आम जनता या पड़ोसियों को परेशानी, खतरा या चोट पहुंचाने वाले कृत्य को दंडनीय बनाती है। यह प्रावधान सड़क अवरुद्ध करने, गंदगी फैलाने या शोर करने पर भी लागू होता है। पुलिस दोनों को मंगलवार को कोर्ट में पेश करेगी।
फ्लाईओवर से हटवाया गया मांझा
पश्चिमी जोन की पुलिस ने फ्लाईओवर के ऊपर तारों में फंसे मांझे को क्रेन की मदद से हटाया। इस दौरान बांस और बल्ली की मदद भी ली गई।
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इस पूरी कवायद में मात्र दो पतंगबाज ही खतरनाक मांझे के साथ पकड़ में आ सके। वहीं, प्रतिबंधित मांझा बेचने वाले किसी भी व्यापारी का पता नहीं चल सका। पिछले एक सप्ताह में मांझे की चपेट में आकर पांच लोग घायल हो चुके हैं और एक युवक की जान जा चुकी है। सोमवार को बाजारखाला पुलिस ने प्रतिबंधित मांझे के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया। दोनों बिना नंबर की बाइक से ऐशबाग से बुलाकी अड्डा की ओर जा रहे थे। ट्रैफिक इंस्पेक्टर धीरज दीक्षित और सिपाही रंजीत ने शक के आधार पर दोनों को हैदरगंज चौराहे पर रोककर पूछताछ की। तलाशी में दोनों के बैग से तीन चरखी, प्रतिबंधित मांझा और 12 पतंगें मिलीं।
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मांझा इतना तेज की कट गई प्लास्टिक की कुर्सी
पुलिस ने बरामद मांझे की मजबूती की जांच की तो वह बेहद खतरनाक निकला। प्लास्टिक की कुर्सी पर घिसने पर प्लास्टिक ही कट गया। इंस्पेक्टर बृजेश सिंह के मुताबिक पकड़े गए शदफ अली और अयान खान गोमतीनगर के मलेशेमऊ में रहते हैं। दोनों राजाजीपुरम के ई ब्लॉक स्थित मैदान में पतंग उड़ाने जा रहे थे। दोनों पेशेवर पतंगबाज हैं।
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पतंगबाजी का बनाते थे रील
पुलिस के अनुसार, दोनों युवक शहर के अलग-अलग इलाकों में पतंगबाजी करते थे और रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे। उनके मोबाइल फोन में ऐसे कई रील मिले हैं। यह पता लगाया जा रहा है कि बुधवार को दोनों कहां पर पतंग उड़ा रहे थे। पुलिस का कहना है कि खतरनाक मांझे से पतंगबाजी करने वाले लोगों की तलाश जारी रहेगी।
सार्वजनिक उपद्रव की धारा में एफआईआर
आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 270 और शांतिभंग के तहत कार्रवाई की गई है। बीएनएस की धारा 270 सार्वजनिक उपद्रव से संबंधित है, जो किसी व्यक्ति की ओर से आम जनता या पड़ोसियों को परेशानी, खतरा या चोट पहुंचाने वाले कृत्य को दंडनीय बनाती है। यह प्रावधान सड़क अवरुद्ध करने, गंदगी फैलाने या शोर करने पर भी लागू होता है। पुलिस दोनों को मंगलवार को कोर्ट में पेश करेगी।
फ्लाईओवर से हटवाया गया मांझा
पश्चिमी जोन की पुलिस ने फ्लाईओवर के ऊपर तारों में फंसे मांझे को क्रेन की मदद से हटाया। इस दौरान बांस और बल्ली की मदद भी ली गई।