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यूपी : लखनऊ समेत एनसीआर के जिलों में स्कूलों में मास्क अनिवार्य, शासनादेश जारी
Sun, 24 Apr 2022 02:05 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Sun, 24 Apr 2022 02:05 AM IST
सार
कोविड संक्रमण से बचाव के लिए शासन ने सभी बोर्डों के विद्यालयों के लिए जारी किए निर्देश। प्रदेश भर में स्कूलों में हैंड सेनेटाइज्ड कराने के बाद ही विद्यार्थियों को प्रवेश देन के लिए कहा गया है।
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मास्क लगाकर स्कूल जाती एक छात्रा...
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
शासन ने कोविड संक्रमण से बचाव के लिए लखनऊ समेत एनसीआर क्षेत्र के विभिन्न जिलों के विद्यालयों में मास्क अनिवार्य कर दिया है। यही नहीं प्रदेश के सभी बोर्डों के विद्यालयों में हैंडवाश, हैंड सेनेटाइज्ड किए जाने के बाद ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिए जाने के निदेश भी दिए गए हैं।
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साथ ही कहा गया है कि यदि विद्यालय में किसी छात्र, शिक्षक एवं कर्मचारी में बुखार, खांसी, जुकाम आदि से संबंधित लक्षण दिखाई दें तो उनको चिकित्सकीय परामर्श के साथ घर में सुरक्षित रहने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
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इस संबंध में अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला की ओर से शासनादेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार लखनऊ के अलावा एनसीआर क्षेत्र के गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत व बुलंदशहर के सभी विद्यालयों में शिक्षकों, विद्यार्थियों और अन्य कर्मचारियों के लिए मास्क अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा कोविड-19 से बचाव के लिए सभी पात्र विद्यार्थियों के वैक्सीनेशन के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
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सभी मूल्याकंन केंद्रों पर कोविड से बचाव के लिए जरूरी सावधानियां बरतने के लिए कहा गया है। सभी संयुक्त शिक्षा निदेशक व जिला विद्यालय निरीक्षकों को इसका अनुपालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोडल अधिकारी नामित करने को कहा गया है।