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बिना रजिस्ट्रेशन की शादी, तो लगेगा जुर्माना

Fri, 27 Dec 2013 04:25 PM IST
शोभित श्रीवास्तव/ अमर उजाला, लखनऊ
शोभित श्रीवास्तव/ अमर उजाला, लखनऊ Updated Fri, 27 Dec 2013 04:25 PM IST
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marriage registration compulsory in state

प्रदेश में भी विवाह पंजीकरण अनिवार्य करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए सरकार नियमावली बना रही है।

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इसे बनाने का जिम्मा महिला कल्याण विभाग को सौंपा गया है। नियमावली बनने के बाद सरकार इसे पूरे प्रदेश में लागू कर देगी।

इसके लागू होने के बाद शादी का रजिस्ट्रेशन न कराने वालों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।


विवाह पंजीकरण अनिवार्य करने संबंधी बिल संसद में पास हो चुका है, लेकिन यह यूपी में अभी तक लागू नहीं हो पाया है। अब प्रदेश की सपा सरकार ने विवाह पंजीकरण अनिवार्य करने की तैयारी शुरू कर दी है।

खुद मुख्य सचिव जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ दो बैठकें हो चुकी हैं। मुख्य सचिव ने फिलहाल नियमावली बनाने का जिम्मा महिला कल्याण विभाग को सौंपा है।

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हालांकि अभी यह नहीं तय हो पाया है कि रजिस्ट्रेशन का काम कौन सा विभाग संभालेगा। शहरों में होने वाली कोर्ट मैरिज स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में पंजीकृत होती हैं।
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जबकि जन्म व मृत्यु पंजीकरण के लिए अलग-अलग व्यवस्था है। शहरों में इसका जिम्मा नगर विकास विभाग के पास है। वहीं ग्रामीण इलाकों में यह जिम्मा पंचायती राज विभाग के पास है।

कई राज्यों में है अनिवार्य

देश के कई राज्यों में शादी का रजिस्ट्रेशन पहले से अनिवार्य है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल व बिहार में यह पहले से अनिवार्य है।

यहां पर रजिस्ट्रेशन न कराने वालों से जुर्माना भी वसूलने की व्यवस्था है। अब प्रदेश में भी इसी तरह की नियमावली बनाकर इसे लागू करने की तैयारी चल रही है।

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