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Lucknow News: छात्रा से दुष्कर्म करने वाले को 10 वर्ष की कैद

Fri, 31 Oct 2025 02:44 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Fri, 31 Oct 2025 02:44 AM IST
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Man sentenced to 10 years' imprisonment for raping student
लखनऊ। पढ़ने गई नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले शरीफ को दोषी ठहराकर पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार उपाध्याय ने 10 वर्ष की कैद और 18 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
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कोर्ट में सरकारी वकील ने बताता कि वादी ने ठाकुरगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके मुताबिक उसकी 13 वर्षीय बेटी 22 सितंबर 2014 की सुबह घर के पास पढ़ने गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। कहा गया कि नाबालिग की काफी खोजबीन की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने विवेचना की और 24 सितंबर को आरोपी को गिरफ्तार करके नाबालिग को खोज निकाला था। विवेचना में पुलिस को पता चला की आरोपी नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था।
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