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लखनऊ: एकमुश्त समाधान योजना 18 अप्रैल से, आवास विकास और एलडीए के डिफॉल्टरों के लिए मौका

Tue, 24 Mar 2026 08:22 AM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Tue, 24 Mar 2026 08:22 AM IST
सार

Lucknow Development Authority: डिफॉल्टर साबित हुए आवंटियों को राहत देने के लिए आवास विकास परिषद और एलडीए में एकमुश्त समाधान योजना 18 अप्रैल से शुरू हो रही है।

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Lucknow: One-time settlement scheme from April 18, opportunity for defaulters of Housing Development and LDA
लखनऊ विकास प्राधिकरण। - फोटो : amar ujala

विस्तार

 पूरी किस्तें भरने में डिफॉल्टर साबित हुए आवंटियों को राहत देने के लिए आवास विकास परिषद और एलडीए में एकमुश्त समाधान योजना 18 अप्रैल से शुरू हो रही है। तीन महीने तक इसका लाभ मिलेगा। सोमवार को आवास विकास परिषद मुख्यालय में हुई बैठक में तय किया गया कि आवंटियों की सुविधा के लिए एलडीए और आवास विकास परिषद के कार्यालय में काउंटर और हेल्पडेस्क बनाई जाएगी। यहां आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। आवेदन के साथ जमा की जाने वाले पंजीकरण की रकम ओटीएस में समायोजित नहीं की जाएगी।

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इस योजना से आवंटियों को दंड ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ओटीएस का पैसा भी किस्तों में जमा करने की छूट है। आवास विकास परिषद के उप आवास आयुक्त चंदन पटेल ने बताया कि हर संपत्ति प्रबंधक कार्यालय में हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। यहां एक कर्मचारी कंप्यूटर की सुविधा के साथ रहेगा। योजना का लाभ आवंटन, नीलामी व अन्य तरह से आवंटित सभी संपत्तियों पर दिया जाएगा।
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आवंटियों को भेजी जाएगी सूचना

उप्र. आवास आयुक्त चंदन पटेल ने बताया कि ओटीएस योजना का शासनादेश 20 मार्च को जारी हो चुका है। एक माह तक इसका प्रचार-प्रसार करना है, ताकि लोगों को उसकी जानकारी दी जा सके। जिन आवंटियों ने लगातार तीन किस्तें नहीं जमा की हैं, वे डिफॉल्टर माने जाएंगे। इन्हें ओटीएस का लाभ मिलेगा। ऐसे आवंटियों की सूची तैयार की जा रही है। 18 अप्रैल से ओटीएस पोर्टल www.awasbandhu.in खुल जाएगा।

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जानिए योजना की खास बातें

- आवेदन जमा करने की तिथि से तीन माह के अंदर निस्तारण।
- डिफाल्ट अवधि के लिए दंड ब्याज से पूरी राहत। केवल साधारण ब्याज लिया जाएगा, जिसकी गणना सॉफ्टवेयर से होगी।
- ओटीएस की पूरी राशि 30 दिन में जमा करने पर दो प्रतिशत की छूट मिलेगी।
- ओटीएस की रकम 50 लाख रुपये से अधिक है तो एक तिहाई भुगतान 30 दिन में और बाकी तीन द्विमासिक किस्त में छह माह में देना होगा। समय से पैसा न देने पर अतिरिक्त दंड ब्याज के साथ एक माह में जमा करने का मौका मिलेगा।
 
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