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Lucknow News: घर में बना ली है दुकान तो अब नए नियम में मिल जाएगी राहत

Fri, 04 Jul 2025 12:10 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Jul 2025 12:10 PM IST
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Lucknow news
घर में बना ली है दुकान तो अब नए नियम में मिल जाएगी राहत
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एलडीए पास करेगा मानचित्र, अवैध निर्माण पर लगेगा अंकुश
24 मीटर चौड़ी सड़क पर मिश्रित भू उपयोग को मंजूरी

माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ। अगर आप ने नियमों के विपरीत घर में दुकान बना ली है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नए नियम में अब इसे वैध कराया जा सकेगा। बृहस्पितवार को कैबिनेट से पास हुई नई भवन निर्माण उपविधि में इसका प्रावधान किया गया है। नए नियम से एक लाख से अधिक शहरवासियों को इसका फायदा मिलेगा।
एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि 24 मीटर या उससे ज्यादा चौड़ी सड़क पर स्थित आवासीय भूखंडों पर अब व्यावसायिक निर्माण किया जा सकेगा, अभी तक इसकी अनुमति नहीं थी। भवन की ऊंचाई पर अब कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा क्योंकि फ्लोर एरिया रेसियो (एफएआर) भी बढ़ जाएगा। जिन लोगों ने कैबिनेट से मंजूरी मिलने से पहले 24 मीटर चौड़ी सड़क पर आवासीय में व्यावसायिक निर्माण कर लिया है उनको भी राहत मिलेगी। उनको नई नियमावली के तहत शमन मानचित्र पास कराना होगा। इसके अलावा पुराने निर्माण को हटाकर नए सिरे से भी मानचित्र पास करा सकेंगे।
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अवैध निर्माण पर लगेगा अंकुश, नियोजित होगा विकास

एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार का कहना है कि इससे नियोजित विकास होगा। अवैध निर्माण पर अंकुश लगेगा। अभी तक आवासीय में व्यावसायिक की अनुमति नहीं थी। ऐसे मेंं जो लोग 24 मीटर चौड़ी सड़क पर भी निर्माण कर लेते थे वह अवैध होता था। इसके लिए एलडीए सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करता है। अब जो लोग नियमों के तहत मानचित्र पास कराकर निर्माण करेंगे तो उनको कोई परेशानी नहीं होगी और मानचित्र अधिक पास होंगे तो एलडीए की आय भी बढ़ेगी।
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70 किमी से अधिक है 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कें

एलडीए के एक नगर नियोजक ने बताया कि शहर में एलडीए की कालोनियों में करीब 70 किमी से अधिक सड़कें ऐसी हैं जो 24 मीटर से अधिक चौड़ी हैं। इनमें अलीगंज, गोमती नगर, जानकीपुरम, आशियाना आदि कालोनियों प्रमुख हैं। इनके अलावा शहर के ज्यादातर मुख्य मार्ग 24 मीटर से अधिक चौड़े हैं। ऐसे में नए नियम का फायदा काफी लोगों को मिलेगा।


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